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    कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा आपका पैन कार्ड? इस तरह करें चेक
    क्या आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई और कर रहा है?

    कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा आपका पैन कार्ड? इस तरह करें चेक

    लेखन रोहित राजपूत
    Jan 25, 2022
    11:42 am

    क्या है खबर?

    पहचान और निवास के लिए जिस तरह आधार कार्ड जरूरी है, उसी तरह वित्तिय लेनदेन के लिए पैन कार्ड जरुरी है।

    ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड किसी गलत हाथों में लग गया, तो वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। जिससे आप मुसीबत में आ सकते हैं।

    इस मुसीबत से बचने के लिए आपको पैन कार्ड की हिस्ट्री समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए।

    आइए जानते हैं कि पैन कार्ड की हिस्ट्री किस तरह चेक की जाती है।

    जानकारी

    क्या है पैन कार्ड?

    पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक यूनिक पहचान पत्र है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इसमें 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक नंबर मौजूद रहते हैं, जिससे वित्तिय लेनदेन किया जाता है।

    पैन कार्ड में दिए गए अल्फान्यूमेरिक नंबरों से टैक्स विभाग आपकी वित्तिय जानकारी हासिल कर सकता है।

    आपको बता दें कि काई भी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वह भारत का निवासी होना चाहिए।

    इस्तेमाल

    इन जगहों पर पैन कार्ड का होता है इस्तेमाल

    इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में।

    बैंक से लेनदेन करने में।

    बैंक खाता खुलवाने के लिए।

    लोन लेने के लिए।

    टैक्स छूट के लिए।

    क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए।

    सोना-चांदी और जेवरों की बड़ी खरीद के लिए।

    शेयरों या बांड की खरीद में भी पैन का इस्तेमाल होता है।

    हिस्ट्री

    इस तरह चेक करें पैन कार्ड की हिस्ट्री

    इनकम टैक्स विभाग की तरफ से फॉर्म 26AS की सुविधा दी गई है, जिसके जरिए आप अपने पैन कार्ड की हिस्ट्री जान सकते हैं।

    फॉर्म का डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करना पड़ेगा।

    इस फॉर्म को आप TRACES के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

    जिसके बाद आपको फॉर्म 26AS के माध्यम से हर साल के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी।

    गलत ट्रांजेक्शन के खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं।

    जानकारी

    इस तरह कर सकते हैं शिकायत

    हिस्ट्री देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पैन कार्ड का गलत जगह इस्तेमाल हुआ है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1961 या 1800-180-1961 पर कॉल कर सकते हैं।

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