आयकर रिटर्न 2024 देर से दाखिल करने पर कितना देना पड़ेगा जुर्माना?
क्या है खबर?
आयकर रिटर्न (ITR) जमा करना बहुत जरूरी है। आयकर विभाग व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए रिमाइंडर भेजता है कि वे अपना आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करें।
वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।
ITR करदाता की वित्तीय वर्ष में होने वाली आय का विवरण देता है और जुर्माना लगने से बचने के लिए इसे समय पर जमा करना बहुत जरूरी है।
जुर्माना
देरी करने पर कितना लगेगा जुर्माना?
आपके पास 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित ITR दाखिल करने का विकल्प है, लेकिन इस पर जुर्माना लगेगा।
वित्त वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से ITR दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
5 लाख या उससे कम की आय वाले करदाताओं के लिए देर से ITR दाखिल करने पर अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है।
वजह
क्यों जरूरी है ITR जमा करना?
अपना ITR दाखिल करना अनिवार्य है। अनुपालन करने में लापरवाही करने पर दंड और संभावित कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
दंड के अलावा, शुरुआती तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक बकाया कर पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
समय पर अपना ITR दाखिल करने से आप विशेष कर लाभ या रिफंड के लिए पात्र हो सकते हैं।
भारत में ITR को देर से दाखिल करने पर जुर्माना आपकी आय के स्तर के आधार पर अलग-अलग होता है।