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    एक से अधिक PPF अकाउंट रखना सही है या गलत? जानें क्या कहता है नियम

    एक से अधिक PPF अकाउंट रखना सही है या गलत? जानें क्या कहता है नियम
    लेखन रोहित राजपूत
    Mar 06, 2022, 12:30 pm 1 मिनट में पढ़ें
    एक से अधिक PPF अकाउंट रखना सही है या गलत? जानें क्या कहता है नियम
    एक से अधिक PPF अकाउंट रखना सही है या गलत?

    मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सबसे लोकप्रिय टैक्स-सेविंग स्कीम्स में से एक है। इस स्कीम में आप अपनी बचत का निवेश कर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति एक ही PPF अकाउंट रख सकता है। अगर किसी वजह से आपके पास दूसरा अकाउंट है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं कि एक से अधिक PPF अकाउंट रखने पर क्या होता है।

    अन्य की अपेक्षा में PPF अकाउंट क्यों है बेहतर?

    PPF अकाउंट के लिए केंद्र सरकार हर तिमाही ब्याज दर में बदलाव करती है। मौजूदा समय में PPF अकाउंट पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है, जिसे सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है। बहुत से बैंक ऐसे हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तुलना में PPF पर ग्राहकों को ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। आपको बता दें कि PPF में लंबी अवधि का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज को बढ़ाता है और इसमें ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है।

    PPF अकाउंट को लेकर क्या है नियम?

    नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति का केवल एक ही PPF अकाउंट होना चाहिए, वह चाहे बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो। 12 दिसंबर, 2019 के बाद से अगर आपके पास दो अकाउंट होंगे, तो दूसरा अकाउंट अनियमित माना जाता है। इसके साथ ही दूसरे अकाउंट पर ब्याज की भी गणना नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने एक से ज्यादा PPF अकाउंट होने पर मर्ज की सुविधा दी है।

    नियम के साथ PPF अकाउंट होते हैं मर्ज

    PPF अकाउंट में 15 साल का टेन्योर मिलता है, जिसे बंद करने की जगह मर्ज किया जाता है। मर्ज कराने के लिए आपको वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अंडर सेक्रेटरी-NS ब्रांच MOF (DEA) नई दिल्ली को लिखित अर्जी देनी होगी। इसमें दोनों अकाउंट की सारी जानकारी देनी होती है। अगर दोनों अकाउंट मर्ज होने के बाद कुल योगदान 1.5 लाख प्रतिवर्ष के ऊपर जाता है तो बिना ब्याज के बाकी रकम वापस हो जाती है।

    इस बात पर भी दें ध्यान

    मर्ज कराने की स्थिति तभी बनेगी, जब आपका PPF अकाउंट रेगुलर होगा। हर साल में किया जाने वाला मिनिमम निवेश करना ही होता है। यह निवेश एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का होता है, इसे आप एकमुश्त या 12 किस्तों में जमा करना होता है। अगर आपने मिनिमम निवेश नहीं किया तो मर्ज कराने के दौरान तय पेनल्टी के साथ बकाया मिनिमम निवेश भी देना होगा।

    न्यूजबाइट्स प्लस (फैक्ट)

    EPFO की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल सितंबर के महीने में 15.41 लाख नए लोग इस संगठन से जुड़े हैं। आयु के अनुसार देखा जाए तो अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा 22 से 25 साल के 4.03 लाख लोगों का नामांकन हुआ है।

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