जनधन बीमा क्लेम कैसे करें? जानें इसकी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, ताकि उन तक डायरेक्ट सुविधा का लाभ पहुंचाया जा सके। अगर आपका किसी भी बैंक में जनधन अकाउंट है तो दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके लिए आपके पास रुपे कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में अगर खाताधारक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीमा क्लेम किया जा सकता है।
कितना मिलता है कवर?
जिन खाताधारकों को रुपे कार्ड दिया जाता है, उन्हे एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर और साथ में 30,000 रुपये का लाइफ कवर दिया जाता है। वहीं 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए जनधन खाताधारकों को दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। हादसे में विकलांग की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।
क्लेम के दौरान जरूरी दस्तावेज
क्लेम फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर तैयार करें। मृत्यु की स्थिति में खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र। FIR की कॉपी और पंचनामा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दुर्घटना का पूरा विवरण। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर की जानकारी। क्लेम करने वाले नॉमिनी का आधार कार्ड और उससे संबंधित सभी जानकारी। वहीं विकलांग की स्थिति में खाताधारक को FIR की कॉपी जमा करनी होगी। सिविल सर्जन के द्वारा प्रमाणिण विकलांगता प्रमाण पत्र। अस्पताल की पेमेंट रसीद या डिस्चार्ज रसीद दिखानी होगी।
क्या है क्लेम करने की प्रक्रिया?
क्लेम के लिए नॉमिनी को संबंधिक बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा। जहां पर आपको एक क्लेम फॉर्म मिलेगा, जिसे अच्छी तरह से भरना होगा। जरूरी दस्तावेजों के साथ इस फॉर्म को बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर दें। जमा करने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। वेरिफिकेशन के सही होने पर क्लेम को स्वीकार कर लिया जाएगा। यह पैसा कम से कम 90 दिनों तक अकाउंट में जा जाएगा।
न्यूजबाइट्स प्लस (इंफो)
जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 में 14.72 जनधन खाते थे, जो तीन गुना बढ़कर साल 2021 में 43.04 करोड़ पहुंच गए हैं। इनमें से 31.23 करोड़ ऐसे खाते हैं जिन्हे रुपे कार्ड जारी कर दिया गया है।