जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार कर रही मदद, इस तरह करें आवेदन
देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है जन औषधि परियोजना। इस योजना के जरिए सरकार लोगों को आर्थिक मदद देकर औषधि केंद्र खुलवा रही है, जिसकी मदद से लोगों तक सस्ते में दवाई उपलब्ध हो सके। इस केंद्र को खोलने के लिए आपको ज्यादा रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आइए जानते है कि औषधि केंद्र के लिए किस तरह से आवेदन करते हैं।
क्या है जन औषधि योजना?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि योजना की शुरूआत 2015 में की थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ते में उच्च गुणवत्ता वाली जैनरिक दवाईयां उपलब्ध कराना है। जेनरिक दवाईयां ब्रांडेट या फर्मा की दवाईयों के मुकाबले सस्ती और प्रभावशाली होती है। वहीं केद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि पूरे देश में 1,000 से ज्यादा औषधि केंद्र खुलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराई जा सके।
कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र?
जन औषधि केंद्र को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल जैसे लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, NGO, प्राइवेट अस्पताल भी जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी राज्य सरकारों के लिए हैं, वो चाहें तो किसी भी एजेंसी को औषधि केंद्र के लिए नामित कर सकती है। इसके अलावा आवेदक के पास कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए।
सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सरकार की तरफ से दो लाख रूपये तक की वितीय सहायता दी जाती है। औषधि केंद्र खोलने पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आदिवासी समेत पूर्वोत्तर राज्यों को इंसेंटिव 15 फीसदी मिलता है। वहीं बाकि जगह औषधि केंद्र खोलने पर 16 फीसदी तक कमीशन और सेल पर इंसेंटिव भी मिलता है। जन औषधि केंद्र के लिए सरकार की तरफ से 900 दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
जन औषधि केंद्र के लिए इस तरह करें आवेदन
जन औषधि योजना का आधिकारिक वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in पर जाएं। अब 'अप्लाई फॉर PMBJK' पर क्लिक करें। यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट www.registration.aspx पर जाएं। मांगी गई जानकारी को भरें और ई-मेल के माध्यम से अकाउंट वेरिफाई करें। इस प्रक्रिया के बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म को भरने के बाद दस्तावेज के साथ ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम से कोरियर कर दें।