इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 3 दिन शेष, नहीं तो लगेगा इतना जुर्माना
क्या है खबर?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए अब केवल 3 दिन शेष हैं। 31 जुलाई के बाद अगर ITR दाखिल करोगे तो करदाताओं को 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
कुछ लोगों को उम्मीद है कि यह समयसीमा आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब इसे आगे बढ़ाने का विचार नहीं कर रही है।
अगर इस बार इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो करदाता अपने-आप नई कर प्रणाली के दायरे में आ जाएंगे।
इनकम टैक्स
इनकम टैक्स फॉर्म भरते समय ध्यान रखें ये बातें
ITR दाखिल करने के लिए कई फॉर्म हैं, जिन्हें करदाता अपने पेशे और कमाई के हिसाब से चुन सकता है। इनमें ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के फॉर्म शामिल हैं।
अगर करदाता ITR-1 और ITR-2 के तहत आते हैं तो इनकम टैक्स फॉर्म में 'नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने' पर टिक करना होगा।
अगर करदाता ITR-3, ITR-4 और ITR-5 के तहत आते हैं तो नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-IEA के तहत घोषणापत्र देना होगा।
चूक
अगर 31 जुलाई तक ITR नहीं भर सके तो क्या होगा नुकसान?
अगर 31 जुलाई तक ITR नहीं भरा गया तो IT अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 का विलंब शुल्क लगाया जा सकता है और अगर करदाता की आय 5 लाख रुपये से कम है तो शुल्क घटकर 1,000 रुपये हो जाएगा।
ITR न भरने पर पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुन सकेंगे और नई कर व्यवस्था में ही शामिल होना पड़ेगा। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और किसी व्यवसाय में निवेश से हुए नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।