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    दो पैन कार्ड रखना है गैर कानूनी, जानें कैसे करें एक बंद
    दो पैन कार्ड रखना है गैर कानूनी

    दो पैन कार्ड रखना है गैर कानूनी, जानें कैसे करें एक बंद

    लेखन रोहित राजपूत
    Feb 09, 2022
    10:21 am

    क्या है खबर?

    देश के लोगों के लिए पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक जरूरी दस्तावेज हो गया है, इसके बिना वित्तीय कार्य करना संभव नहीं है।

    इसके अलावा शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन दो पैन कार्ड रखना अवैध माना जाता है, ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

    अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो एक को सरेंडर कर दें।

    आइए जानते हैं कि पैन कार्ड को सरेंडर कैसे किया जाता है।

    जानकारी

    क्या है पैन कार्ड?

    पैन कार्ड एक यूनिक पहचान पत्र है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इसमें 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक नंबर मौजूद रहते हैं। ये सभी के लिए अलग-अलग होते हैं।

    पैन कार्ड पर दिए गए अल्फान्यूमेरिक नंबरों से टैक्स विभाग आपकी वित्तिय जानकारी हासिल कर सकता है।

    बता दें कि पैन कार्ड केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनियों/संस्थाओं के लिए भी होता है।

    परेशानी

    सरेंडर करने से पहले जानें दो कार्ड रखने से दिक्कतें

    दो पैन कार्ड रखने वाले ग्राहकों से इनकम टैक्स विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा आपका बैंक खाता भी सीज हो सकता है।

    इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि गलत पैन कार्ड देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

    इसलिए अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो इसे तुरंत सरेंडर करें, ताकि जुर्माने से बच सकें।

    ऑनलाइन प्रक्रिया

    पैन कार्ड सरेंडर करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

    सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NDLS) की वेबसाइट पर जाएं।

    स्क्रीन पर दो विकल्प दिखाई देंगे, 'अप्लाई ऑनलाइन' और 'रजिस्टर्ड यूजर'।

    'अप्लाई ऑनलाइन' के विकल्प को चुनें।

    इस प्रक्रिया के बाद मौजूदा पैन में सुधार (correction in existing PAN) विकल्प का चुनें।

    अब अपनी सभी जानकारी भरें।

    अब जानकारी भरें और फॉर्म को डाउनलोड करें।

    इसके बाद इस फॉर्म को NSDL दफ्तर में जाकर जमा कर दें।

    फॉर्म जमा करने के दौरान पैन कार्ड और आवश्यक दस्तावेज भी भेजें।

    ऑफलाइन प्रक्रिया

    पैन कार्ड सरेंडर करने की ऑफलाइन प्रक्रिया

    आप ऑफलाइन प्रक्रिया से भी पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं, इसके लिए आपको पैन करेक्शन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

    इस फॉर्म को भरने के बाद सभी वैध दस्तावेजों की कॉपी निकटतम NSDL केंद्र में जमा कर दें।

    फॉर्म जमा करने के बाद आपको केंद्र की तरफ से एक रसीद मिलेगी, जिसे आपको NSDL कार्यालय भेजनी पड़ेगी।

    आपको बता दें कि यह रसीद 15 दिनों के अंदर कार्यालय पहुंच जानी चाहिए।

    जानकारी

    ये रहा NDLS का पता

    NDLS ई-गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे- 411016

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