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    अब 30 जून तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न की तारीख भी बढ़ी
    बिज़नेस

    अब 30 जून तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न की तारीख भी बढ़ी

    लेखन मुकुल तोमर
    March 24, 2020 | 03:58 pm 1 मिनट में पढ़ें
    अब 30 जून तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न की तारीख भी बढ़ी

    कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम घोषणाएं कीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा देरी से भुगतान पर लगने वाली ब्याज दर को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

    GST रिटर्न और आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख भी बढ़ी

    इसके अलावा सीतारमण ने मार्च, अप्रैल और मई तिमाही का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून करने का ऐलान किया। वहीं आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को भी बढा़कर 30 जूून कर दिया गया है। 'विवाद से विश्वास' योजना को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है और इस पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।

    कंपनियों के लिए भी राहत का ऐलान

    सीतारमण ने कहा कि जिन कंपनियों का कारोबार पांच करोड़ रुपये से कम है, उन्हें ब्याज, लेट फीस और पेनल्टी नहीं देनी होगी। बड़ी कंपनियों से भी लेट फीस और पेनल्टी नहीं ली जाएगी लेकिन उनसे पांच प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगी। इसके अलावा अगले दो तिमाही में अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिन की छूट दी गई है और अगर कोई स्वतंत्र निदेशक एक भी बैठक में शामिल नहीं होता तो कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    24*7 काम करेगा कस्टम क्लीयरेंस- सीतारमण

    इसके अलावा 30 जून तक कस्टम क्लीयरेंस हमेशा उपलब्ध रहेगा । सीतारमण ने कहा, "निर्यातक और आयातक पहले से ही लॉकडाउन का हमला झेल रहे हैं और उन्हें अधिक परेशान करना अनुचित होगा। इसलिए 30 जून तक कस्टम क्लीयरेंस जरूरी सेवा के तौर पर 24*7 काम करेगा।" वहीं नई कंपनियों को राहत देते हुए उन्होंने कहा, "नई कंपनियों को छह महीने के अंदर व्यवसाय शुरू होने का घोषणा पत्र देना होता है, अब उन्हें अतिरिक्त छह महीने दिए जाएंगे।"

    तीन महीने तक ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा शुल्क

    वित्त मंत्री ने ATM डेबिट कार्ड प्रयोग करने वाले लोगों को भी राहत का ऐलान किया है। अगले तीन महीने तक ATM डेबिट कार्ड होल्डर्स किसी भी बैंक के ATM से बिना शुल्क के पैसे निकाल सकेंगे। इसके अलावा बैंक में न्यूनतम राशि रखने के प्रावधान को भी फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने दिवालिया कानून के तहत डिफॉल्ट की सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का ऐलान किया।

    जल्द ही होगा आर्थिक पैकेज का ऐलान- सीतारमण

    इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक पैकेज पर काम किया जा रहा है और जल्द ही सरकार इसकी घोषणा कर सकती है।

    पहले भी कंपनियों को आदेश दे चुकी है केंद्र सरकार

    बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार पहले ही कंपनियों को कई निर्देश जारी कर चुकी है। निजी कंपनियों को कर्मचारियों को काम से न निकालने और उन्हें सैलरी देने को कहा गया है। इसके अलावा जितना संभव हो कर्मचारियों को घर से काम देने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के नाम अपने संबोधन में कंपनियों से इस मुश्किल की घड़ी में मानवीय रवैया अपनाने की अपील कर चुके हैं।

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