पैन को आधार से लिंक करने के अलग-अलग तरीके, विस्तार से जानें

31 दिसंबर, 2019 पैन को आधार से लिंक करने की आख़िरी तारीख है। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर, 2019 थी। अगर कोई करदाता तय की गई नई समय सीमा तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवा पाता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ विस्तार से इसका मतलब बताया गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि इन दोनों को विभिन्न तरीक़ों जैसे वेबसाइट, SMS या ऑफलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं। आइए जानें।
अगर आपका पैन तय की गई समय सीमा तक आधार से लिंक नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। हालाँकि, निष्क्रिय पैन से संबंधित जानकारी सरकार द्वारा अब तक स्पष्ट नहीं की गई है। फिर भी एक बार अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति के पास पैन नहीं है ऐसे में उन्हें वित्तीय लेनदेन का संचालन करने से रोक दिया जाता है, जिनमें पैन कार्ड की ज़रूरत होती है।
सबसे पहले पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए आयकर ई-पोर्टल पर लॉग-ऑन करें। इसके बाद 'Quick Links' सेक्शन के तहत 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। वहाँ अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और कैप्चा कोड जैसे विवरण दर्ज करें। विवरण सबमिट करें और 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। अब आपका काम पूरा हुआ। UIDAI से सफल सत्यापन के बाद लिंकेज की पुष्टि की जाएगी। आप दोनों को ऑफलाइन या SMS से भी लिंक कर सकते हैं।
ऑफलाइन: अगर आप अपने पैन को आधार से ऑफलाइन लिंक करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी पैन सेवा प्रदाता, NSDL या UTIITSL के केंद्र में जाएँ। वहाँ से फ़ॉर्म 'Annexure-I' प्राप्त करें और निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें। SMS: पैन को आधार से SMS से लिंक करने के लिए इस तरह एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करें: "UIDPAN (स्पेस) 12 अंकीय आधार संख्या (स्पेस) 10 अंकीय पैन संख्या" और अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद अब से पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आपके आधार नंबर (पैन कार्ड के स्थान पर) को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी सेवाओं के लिए भी आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ वर्तमान में पैन आवश्यक है, जैसे सोना ख़रीदना/बेचना आदि।