घर बैठें कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू, जानें क्या है प्रक्रिया
गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो जल्द से जल्द इसे रिन्यू करा लें। अब लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप घर बैठे भी इसे रिन्यू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कैसे करते हैं।
कब एक्सपायर होता है ड्राइविंग लाइसेंस?
ड्राइविंग लाइसेंस उम्र के आधार पर दिया जाता है। अगर कोई शख्स 18 साल का है तो उसके लाइसेंस की अवधि 20 साल तक के लिए मान्य होती है। वहीं अगर कोई 40 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाता है तो इसकी वैधता 10 साल की होती है। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद इसको रिन्यू कराने के लिए आपके पास सिर्फ एक साल का समय होता है। इसके बाद अगर आप कराते हैं तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा।
रिन्यू के दौरान इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने के दौरान इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जिन्हें स्कैन करने के बाद सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म-9 को पूरी तरह से भरें और उस पर साइन करें अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो फॉर्म-1A के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट पता प्रमाण पत्र और आयु संबंधी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट साइज की दो फोटो
घर बैठे इस तरह से करें लाइसेंस को रिन्यू
सबसे पहले वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं। इसके बाद आप ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करें। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सर्विस को चुनें। अपने राज्य का चयन करें। अब अगली स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर सुधारने तक के विकल्प दिख रहे होंगे। 'अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल' पर क्लिक करें। दिए गए निर्देशों को पढ़कर भरें। जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें सबमिट करें। मांगी गई फीस का भुगतान करें। अब आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाएगा।
न्यूजबाइट्स प्लस (फैक्ट)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 1970 से अभी तक 12.53 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं। इस साल अभी तक 55.46 लाख लाइसेंस लोगों को दिए गए हैं। देश में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या भी 27.95 करोड़ है।