मुंबई: दोपहिया चालकों पर सख्ती, बिना हेलमेट पीछे बैठे यात्री का भी कटेगा चालान
सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस महानगर में नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत दोपहिया मोटर वाहन के दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा यदि पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। मुंबई पुलिस का कहना है कि यह नियम अगले 15 दिनों में लागू हो जाएगा।
क्या है नियम?
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। यूं तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर बैठने वाले हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिये हेलमेट लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इनमें छूट दी हुई है। बाइक पर चाहें पुरुष हों, महिलाएं हों या बच्चे सभी को हेलमेट पहनना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके।
क्या है मुंबई ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना?
अधिसूचना के अनुसार, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने पाया है कि महानगर में अधिकांश दोपहिया मोटर वाहन यात्री हेलमेट नहीं पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ट्रैफिक पुलिस मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ दोपहिया वाहन चालक के हेलमेट न पहनने पर ही 500 रुपये का जुर्माना लगाती है या उसका लाइसेंस निलंबित करती है। नये नियम के तहत महानगर में 9 जून से चालक और सहयात्री दोनों पर ही यह जुर्माना लगेगा।
सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सख्त नियम
नए नियमों के तहत हेलमेट पहनकर बाइक चालते समय यदि उसकी स्ट्रिप खुली रहती है तो नियम 194D में 1,000 रुपये का चालान काटने का प्रावधन है। इसी तरह यदि हेलमेट पर ISI चिह्न नहीं है या भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित नहीं है तो 1,000 रुपये का अलग चालान काटा जाएगा। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बाद भी यदि इन दो नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो चालक को 2,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है।
घर बैठे भी कर सकते हैं चालान का भुगतान
चालान कटने पर आप उसका ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहां वाहन से जुड़ी जानकारी भर कर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।