ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे बदलवा सकते हैं पता? यहां जानें तरीका
वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है और यातायात पुलिस आपका चालान काट सकती है। नौकरी या काम की वजह से आपको एक से दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है और आपको DL में पता अपडेट करने की जरूरत होती है। इस काम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आइये जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस कैसे चेंज कैसे कराएं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लानी होगी। इसके साथ फॉर्म 33, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), मौजूदा DL, नए पते का सर्टिफिकेट, इंशोरेंस सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट और पैन कार्ड आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको स्मार्ट कार्ड शुल्क जमा कराना होगा और चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के साथ आप RTO में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in बेवसाइट पर जाएं, जहां होमपेज पर अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस विकल्प पर क्लिक करें। इसमें DL नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड भरने के बाद DL विवरण में मौजूद व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करें। DL की कैटेगरी का चयन कर वर्तमान पते का पिनकोड दर्ज करें। इसके बाद एडिट पेज पर नया पता और कैप्चा दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शुल्क का भुगतान कर रसीद का प्रिंट जरूर ले लें।