GST परिषद पुरानी इलेक्ट्रिक और छोटी कारों पर बढ़ा सकती है टैक्स, जानिए कितना बढ़ेगा
GST परिषद पुराने और प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) बढ़ा सकती है। परिषद की निर्धारण कमेटी (फिटमेंट कमेटी) की सिफारिश के आधार पर टैक्स की दर 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर 20-21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। यह निर्णय लागू होता है तो सेकेंड-हैंड EV खरीदने से ग्राहकों का मोह भंग हो सकता है।
इस निर्णय का यह होगा असर
CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट कमेटी ने सिफारिश की है कि EV सहित 12 फीसदी टैक्स श्रेणी के वाहनों पर 18 फीसदी टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें बड़ी कारों और SUVs के अनुरूप लाया जा सके। GST परिषद अपनी अगली बैठक में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगी। अगर, मंजूरी मिल जाती है तो सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों पर समान रूप से 18 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा, जो यूज्ड कारों और EVs की बिक्री पर असर डालेगा।
अभी इतना है यूज्ड वाहनों पर टैक्स
वर्तमान में पुरानी इलेक्ट्रिक कार और छोटी गाड़ियों सहित अन्य सभी वाहन 12 फीसदी टैक्स के दायरे में आते हैं। मौजूदा सिस्टम के तहत, 1,200cc से अधिक इंजन क्षमता और 4,000mm से अधिक लंबाई वाले पेट्रोल वाहनों पर 18 फीसदी GST लगता है। इसी प्रकार, 1,500cc से अधिक इंजन क्षमता और 4,000mm से अधिक लंबाई वाले डीजल वाहनों के साथ-साथ 1,500cc से अधिक इंजन वाली SUV पर भी 18 फीसदी टैक्स लगाया जाता है।