अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने UN को बताया- जाधव मामले में पाकिस्तान ने किया विएना संधि का उल्लंघन
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को जानकारी दी है कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया है।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान ने आतंकवाद और जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई है।
वहीं भारत का कहना है कि जाधव इराक में अपना बिजनेस चला रहे थे और उन्हें अपहरण कर गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान लाया गया था।
आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
कुलभूषण जाधव
जाधव का मामला ICJ लेकर गया था भारत
बुधवार को UNGA के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ICJ के प्रमुख जज अब्दुलकवी युसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने विएना संधि के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान के जाधव को फांसी देने के फैसले के खिलाफ भारत ने ICJ में अपील की थी।
इस पर सुनवाई करते हुए ICJ ने भारत के पक्ष में फैसला दिया था। ICJ ने पाकिस्तान को जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था।
रिपोर्ट
पाकिस्तान ने किया विएना संधि के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन- युसुफ
युसुफ ने UNGA के सामने कहा कि जाधव के मामले में न्यायालय के मामले में यह देखा कि विएना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत कॉन्सुलर एक्सेस का हक दिया गया या नहीं।
उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद में जासूसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जासूसी के संदिग्धों को इससे बाहर रखा गया है।
इस तरह न्यायालय ने पाया कि जाधव के मामले में अनुच्छेद 36 पूरी तरह लागू होता है।
जानकारी
पाकिस्तान ने तीन सप्ताह बाद दी थी गिरफ्तारी की जानकारी
युसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में जाधव की गिरफ्तारी के तीन सप्ताह बाद नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि विएना संधि में नियम है कि इसकी जानकारी तुरंत कॉन्सुलर पोस्ट को देनी होती है।
फैसला
ICJ ने अपने फैसले में क्या कहा था?
ICJ ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान ने भारत और कुलभूषण जाधव के कॉन्सुलर अधिकारों का उल्लंघन किया, जो विएना संधि के तहत उन्हें प्राप्त होते हैं।
कोर्ट ने कहा, "पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव तक पहुंच और उससे संवाद करने, जेल में उससे मिलने और उसके कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार से भारत को वंचित किया। ऐसा करने पाकिस्तान ने काउंसर संबंधों पर विएना संधि के नियमों का उल्लंघन किया।"
कॉन्सुलर एक्सेस
पाकिस्तान ने एक बार दी जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस
ICJ के फैसले के बाद पाकिस्तान ने सितंबर में एक बार भारत को जाधव के तक कॉन्सुलर एक्सेस दी थी।
पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की थी। दोनों के बीच यह बैठक लगभग दो घंटे तक चली थी।
इस बैठक के बाद भारत की तरफ से कहा गया मुलाकात के दौरान जाधव काफी दबाव में लग रहे थे। उन पर पाकिस्तान के झूठे दावों को मानने का दबाव है।
जानकारी
2016 में गिरफ्तार हुए थे जाधव
पाकिस्तान ने मार्च, 2016 में कहा था कि जाधव को बलूचिस्तान से जासूसी के मामले में पकड़ा गया है। भारत ने जाधव को भारतीय नागरिक तो माना, लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया था।