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    कुलभूषण जाधव के लिए कानून बदल रहा पाकिस्तान, नागरिक अदालत में कर सकेंगे अपील

    कुलभूषण जाधव के लिए कानून बदल रहा पाकिस्तान, नागरिक अदालत में कर सकेंगे अपील

    लेखन मुकुल तोमर
    Nov 13, 2019
    04:41 pm

    क्या है खबर?

    कुलभूषण जाधव को नागरिक अदालत में अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान अपने कानून में बदलाव करने जा रहा है।

    बुधवार को पाकिस्तान के ARY न्यूज में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में बदलाव करने जा रहा है जिसके बाद जाधव अपनी मौत की सजा के खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकेंगे।

    अगर ऐसा होता है तो ये मामले में अंतराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के आदेश की दिशा में पाकिस्तान का पहला कदम होगा।

    पृष्ठभूमि

    पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने दी थी जाधव को मौत की सजा

    दरअसल, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत मामला चला था और उसी ने उन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

    पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई भी नागरिक न्यायालय उसके मामलों में दखल नहीं दे सकता और सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी नागरिक अदालत में अपील नहीं की जा सकती।

    पाकिस्तान ने भारत को जाधव की कॉन्सुलर एक्सेस देने से भी इनकार कर दिया था।

    ICJ में अपील

    भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की थी ICJ में अपील

    मामले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ICJ में अपील की थी, जिसने भारत के हक में फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी।

    ICJ ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत और जाधव के कॉन्सुलर अधिकारों का उल्लंघन किया, जो विएना संधि के तहत उन्हें प्राप्त होते हैं।

    ICJ ने पाकिस्तान को सैन्य अदालत के फैसले की प्रभावी समीक्षा करने और जाधव को नागरिक अदालत में अपील करने देने का आदेश दिया था।

    जानकारी

    बदलाव के बाद नागरिक अदालत में अपील कर सकेंगे जाधव

    ICJ के इसी आदेश के कारण अब पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद जाधव सैन्य अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ एक नागरिक अदालत में अपील कर सकेंगे।

    कॉन्सुलर एक्सेस

    भारत को सितंबर में मिली जाधव की कॉन्सुलर एक्सेस

    ICJ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने सितंबर में एक बार भारत को कुलभूषण जाधव की कॉन्सुलर एक्सेस भी दी।

    पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने दो सितंबर को जाधव से मुलाकात की, जो करीब लगभग दो घंटे तक चली थी।

    इस बैठक के बाद भारत की तरफ से कहा गया था कि मुलाकात के दौरान जाधव काफी दबाव में लग रहे थे और उन पर पाकिस्तान के झूठे दावों को मानने का दबाव है।

    पृष्ठभूमि

    मार्च 2016 में पाकिस्तान ने किया था कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार

    पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में जासूसी के लिए कुलभूषण जाधव को पकड़ने का दावा किया था।

    भारत ने जाधव को भारतीय नागरिक तो माना, लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया।

    भारत का पक्ष है कि जाधव ईरान में अपना कारोबार चलाते थे, यहां से पाकिस्तान ने उनका अपहरण किया।

    इसके बाद पाकिस्तान ने जाधव का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं।

    घटनाक्रम

    जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान ने की थी बदसलूकी

    अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई और उसे लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) को भी एक डोजियर सौंपा।

    इसके जवाब में भारत ने मई 2017 में जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिए जाने को लेकर ICJ में अपील की।

    दिसंबर 2017 में पाकिस्तान ने जाधव की मां और उनकी पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी, लेकिन इस दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई।

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