
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया पेश
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।
प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक मसौदा पेश किया है, जो सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहेगा कि उनके यूजर्स कम से कम 16 साल के हों।
अगर कंपनियां यह सत्यापित नहीं कर पातीं, तो उन्हें 20 लाख न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 10 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना भरना होगा।
प्रावधान
प्रस्तावित कानून के प्रावधान
यह कानून बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेश किया जाना है।
प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को सुरक्षित रखें। यह कानून न्यूजीलैंड के बच्चों को ऑनलाइन खतरों और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तैयार किया गया है।
अगर यह कानून पारित होता है, तो कंपनियों को अपने यूजर्स की उम्र सत्यापित करनी होगी, वरना उन्हें भारी जुर्माना लगेगा।
कानून
ऑस्ट्रेलिया में लागू कानून
यह प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के नियमों पर आधारित है, जहां नवंबर, 2024 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित किया गया था।
ऑस्ट्रेलिया का यह कानून फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी लोकप्रिय साइटों पर लागू होता है।
इसके बाद से बड़ी टेक कंपनियों ने आलोचना की, लेकिन यह कदम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला है और सोशल मीडिया पर बच्चों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जरूरी माना जा रहा है।
प्रस्ताव
कानून का संसद में पेश होना बाकी
न्यूजीलैंड में यह प्रस्ताव संसद में कब पेश होगा, यह साफ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री लक्सन का मानना है कि उन्हें संसद से समर्थन मिलेगा।
यह कानून सेंटर-राइट राष्ट्रीय पार्टी द्वारा तैयार किया गया है और इसके पास होने के लिए गठबंधन सहयोगियों का समर्थन आवश्यक होगा।
लक्सन ने कहा कि माता-पिता इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और उनके बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण चाहते हैं।