दूरसंचार विभाग का सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश, कॉलर ID बदलने वाले पोस्ट किए जाएं डिलीट
क्या है खबर?
दूरसंचार विभाग (DoT) ने मेटा और एक्स जैसी कंपनियों को आदेश दिया है कि वे उन पोस्ट या एप्लिकेशन को हटाएं, जो लोगों को फोन कॉल की पहचान बदलने का तरीका सिखाते हैं।
सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट सामने आए थे, जिनमें दिखाया गया था कि कॉल करते समय असली नंबर की जगह कोई दूसरा नंबर कैसे दिखा सकते हैं।
सरकार ने इसे कानून का उल्लंघन माना है और इसे रोकने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है।
प्रावधान
फोन कॉल पहचान बदलना गैर-कानूनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फोन कॉल की असली पहचान (CLI) से छेड़छाड़ करना गैर-कानूनी है। इसे CLI स्पूफिंग कहा जाता है और यह दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है।
धारा 42(3)(C) और 42(3)(E) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को झूठे दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड या अन्य टेलीकॉम ID लेने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कार्रवाई
नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 28 फरवरी तक ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए कहा है।
अगर कोई ऐप या वेबसाइट ऐसी तकनीक को बढ़ावा देती है, जिससे फोन कॉल पहचान में छेड़छाड़ हो सकती है, तो इसे भी बंद किया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसी चीजें प्रचारित या शेयर करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने साफ किया है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।