दूरसंचार विभाग ने दी फर्जी कॉल्स को लेकर नई चेतावनी, बताया कैसे करें रिपोर्ट
दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जी कॉल्स को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि ठग अलग-अलग तरीके अपनाकर धोखाधड़ी करते हैं। इसके लिए कॉलर ट्यून के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। DoT ने नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। ऐसे कॉल्स को तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। यह कदम बढ़ती साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए लिया गया है।
DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया यह आदेश
DoT ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को अगले 3 महीनों तक हर दिन 8-10 बार साइबर अपराध जागरूकता मैसेज चलाने का आदेश दिया है। ये कॉलर ट्यून I4C द्वारा बनाए गए हैं और लोगों को घोटालों से बचने के तरीके सिखाते हैं, जैसे 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाला, जहां धोखेबाज अधिकारी बनकर पैसे ठगते हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को ब्लॉक करने और साइबर अपराध रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के साथ काम कर रही है।
कैसे करें फर्जी कॉल्स को लेकर रिपोर्ट?
अगर LIC, IRDAI, आयकर विभाग, या बैंकों के नाम पर फर्जी कॉल आए, तो तुरंत कार्रवाई करें। पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करें और फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा, http://sancharsathi.gov.in पोर्टल पर घटना की रिपोर्ट करें। इस पोर्टल पर 'चक्षु' फीचर का उपयोग करके निवेश या ट्रेडिंग से जुड़े घोटालों की जानकारी दें। सतर्कता और समय पर रिपोर्टिंग आपको और दूसरों को भी ऐसे धोखाधड़ी से बचा सकती है।