डीपफेक वीडियो को लेकर सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी की एडवाइजरी
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाए गए डीपफेक जैसे भ्रामक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने के लिए कहा है। इससे पहले फरवरी में भी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी।
मंत्रालय ने कानूनी प्रावधानों को दोहराया
एडवाइजरी में उन कानूनी प्रावधानों को दोहराया गया है, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना होगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 D का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 3(2)(B) का भी उल्लेख है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भ्रमित कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना आवश्यक है।
क्या है हालिया डीपफेक मामला?
इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म पर रश्मिका का डीपफेक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में एक महिला लिफ्ट में प्रवेश करते दिखाई देती है। मूल वीडियो एक ब्रिटिश-भारतीय महिला का है, जिसने इसे पिछले महीने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। नकली वीडियो में AI का उपयोग करके उस महिला के चेहरे की जगह रश्मिका का चेहरा लगा दिया गया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी इस पर कार्रवाई की मांग की है।