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    18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव, जरूरत पड़ने पर 21 जुलाई को मतगणना
    18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव, जरूरत पड़ने पर 21 जुलाई को मतगणना

    18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव, जरूरत पड़ने पर 21 जुलाई को मतगणना

    लेखन प्रमोद कुमार
    Jun 09, 2022
    05:00 pm

    क्या है खबर?

    चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और अगर जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी। 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति शपथ लेंगे।

    कार्यक्रम की घोषणा करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा।

    उससे पहले देश के नए राष्ट्रपति का नाम सामने आ जाएगा।

    कार्यक्रम

    यह है पूरा कार्यक्रम

    राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा कार्यक्रम इस प्रकार रहने वाला है-

    चुनाव आयोग 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करेगा।

    नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून रखी गई है।

    30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

    नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जुलाई होगी।

    अगर किसी उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो 18 जुलाई को मतदान होगा।

    अगर जरूरत पड़ती है तो 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी।

    राष्ट्रपति चुनाव

    कुल 4,809 निर्वाचक करेंगे मतदान

    चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार सभी विधायकों के वोटों का मूल्य 5,43,231 होगा। वहीं सांसदों के वोटों का मूल्य 5,43,200 होगा। इस बार चुनाव में कुल 4,809 निर्वाचक होंगे। अब वोटिंग को लेकर कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकेगा।

    आयोग ने इंतजामों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों की विधानसभाओं और संसद में मतदान होगा और राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा।

    राष्ट्रपति चुनाव

    निर्वाचक मंडल प्रणाली के जरिये होता है चुनाव

    भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल प्रणाली के जरिये किया जाता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं।

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र किया गया है और केंद्रीय चुनाव आयोग इसका आयोजन करता है।

    राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और इसके लिए गुप्त मतदान होता है।

    जानकारी

    क्या है एक विधायक और सांसद के वोट का मूल्य?

    बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले जाने वाले वोट की गणना एक नहीं होती है।

    लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निश्चित है। वहीं विधायकों के वोट का मूल्य तय नहीं है और यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है।

    उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे ज्यादा 208 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह सिर्फ आठ है।

    क्या आप जानते हैं?

    देश के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद

    देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई, 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा।

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