उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, OBC वर्ग ने की अपील
उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला उलझता नजर आ रहा है। मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद संभावना थी कि अनारक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में OBC वर्ग ने पहले ही कैविएट याचिका दाखिल कर दी, ताकि कोर्ट किसी नतीजे से पहले उनका पक्ष भी सुने।
OBC अभ्यर्थियों की क्या है मांग?
OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग है कि अगर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का समायोजन होता है तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लगभग 4,000 OBC अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिले। OBC वर्ग का कहना है कि शिक्षक भर्ती में उनके कोटे को 27 प्रतिशत की जगह सिर्फ 3.86 प्रतिशत आरक्षण मिला है। इसके अलावा भर्ती में आरक्षण का सही उपयोग नहीं किया गया। प्रदेश में इसे लेकर पिछले कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
हाई कोर्ट का क्या आया है फैसला?
हाई कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुनाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी सूची की रद्द किया जाए और नई मेरिट लिस्ट जारी हो। कोर्ट ने नई लिस्ट जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियम, 1981 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा कानून, 1994 का पालन करने को भी कहा है। उन्होंने पिछली सूची के आधार पर चुने गए शिक्षकों को भी राहत दी।