उत्तर प्रदेश: सिपाही भर्ती परीक्षा से लागू होगा नया कानून, नकल पर 1 करोड़ का जुर्माना
उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल रोकने और परीक्षा की सुचिता को बनाए रखने के लिए जून में जिस नए कानून को मंजूरी दी है, उसे पहली बार सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश- 2024 के अनुसार परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने, नकल करने, नकल कराना, पेपर लीक और पेपर लीक का षड्यंत्र रचने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा या आजीवन कारावास की सजा होगी।
जून में कैबिनेट से मिली थी मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जून, 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश- 2024 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे 1 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया। अब पहली बार सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में इसे लागू किया जा रहा है। बता दें, परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया था।
अगस्त में होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त, 2024 को होगी। परीक्षा के जरिए आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों को भरा जाएगा। यह परीक्षा रोजाना 2 पाली में संपन्न की जाएगी। प्रत्येक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए परिवहन निगम की मुफ्त बस सेवा मिलेगी।