पतंजलि के 14 प्रतिबंधित उत्पाद अब भी बाजार में उपलब्ध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के जिन 14 प्रतिबंधित उत्पादों को लेकर योगगुरु बाबा रामदेव को हलफनामा दाखिल करने को कहा है, वो उत्पाद अब भी बाजार में उपलब्ध है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दिल्ली, पटना, लखनऊ और देहरादून के पतंजलि स्टोर पर इन 14 में से अधिकतर उत्पाद बिक्री के लिए अलमारियों में रखे हुए थे, जबकि कुछ में 14 के 14 उत्पाद नहीं थे। दुकानदार उत्पाद खरीदने पर रसीद भी दे रहे थे।
दुकानदार दे रहे आश्वासन
रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोर पर मौजूद दुकानदार ग्राहकों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि एक हफ्ते में 14 उत्पाद उनके स्टोर पर मिल जाएंगे। 14 में से प्रत्येक उत्पाद कम से कम एक स्टोर में पाया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को हलफनामा दाखिल करने का आदेश इसलिए दिया, ताकि पता चले कि कंपनी ने स्टोर मालिकों, विज्ञापन आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध का पालन करने के लिए सूचित किया या नहीं।
क्या है प्रतिबंधित उत्पादों का मामला?
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फॉर्मेसी के 14 उत्पादों को विनिर्माण लाइसेंस निलंबित किए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने मई में कोर्ट को बताया कि उसने 15 अप्रैल के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है और निलंबन आदेश रद्द कर दिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को पतंजलि को नया कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रतिबंधित उत्पादों के बारे में हलफनामा मांगा है।
पतंजलि के 14 उत्पाद
पतंजलि के 14 उत्पादों में श्वासरी गोल्ड, श्वासरि वटी, ब्रोंकोम, श्वासरि प्रवाही, श्वासरि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप पर प्रतिबंध है।