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चीन को एक और झटका देनी की तैयारी, कुछ और चाइनीज ऐप्स की जाएंगी बैन

चीन को एक और झटका देनी की तैयारी, कुछ और चाइनीज ऐप्स की जाएंगी बैन

Jul 24, 2020
11:32 am

क्या है खबर?

भारत सरकार एक बार फिर कुछ और चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा सकती है। गौरतलब है कि पिछले महीने सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत ने टिक-टॉक ऐप समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार का कहना था कि ये देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। बैन की गई ऐप्स में लाइकी, शीन, कैमस्कैनर, UC न्यूज और विगो वीडियो आदि शामिल थीं। अब एक बार फिर सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है।

कयास

कई लाइट वर्जन ऐप्स को किया जा सकता है बैन

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया चाइनीज कंपनियों से जुड़ी कुछ ऐप्स को बैन किया जा सकता है। इनमें ऐसी ऐप्स भी शामिल हैं, जो पहले से बैन की जा चुकी ऐप्स की लाइट वर्जन है। हालांकि, इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि हैलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिगो लाइट और VFY लाइट को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है।

कार्रवाई

पिछले महीने प्रतिबंधित की गई थी 59 चाइनीज ऐप्स

लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर मई की शुरुआत से तनाव बना हुआ है। कई स्तरों की बातचीत के बाद अब गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में दोनों देशों के सैनिक LAC से एक-दो किलोमीटर पीछे हट गए हैं। गलवान घाटी में ही 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।

चेतावनी

सरकार ने चाइनीज कंपनियों को दी कड़ी चेतावनी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को चाइनीज कंपनियों को ऐप्स पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इस अगर प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित ऐप्स की उपल्बधता और संचालन गैरकानूनी है और ऐसा पाए जाने पर गंभीर कार्रवाई की जा सकती है।

चेतावनी

कंपनियों को दी गई यह चेतावनी

सरकार ने कहा कि अगर प्रतिबंधित ऐप्स को किसी भी माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तो इसे सरकारी आदेशों का उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा और संबंधित कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने जोर देकर लिखा है कि यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत लगाया गया है और संबंधित कंपनियों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिये पहले बैन हो चुकी चाइनीज ऐप्स की सूची