उत्तर प्रदेश: सारस पक्षी के 'दोस्त' आरिफ पर FIR, वन विभाग ने भेजा नोटिस
क्या है खबर?
सारस पक्षी को अपने साथ रखने वाले आरिफ पर उत्तर प्रदेश के अमेठी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
उत्तर प्रदेश प्रभागीय वन अधिकारी गौरीगंज ने आरिफ को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल को प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय में बयान दर्ज करवाने के लिए पेश होने को कहा है।
नोटिस में आरिफ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2,9, 29,51 और 52 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
कार्रवाई
बयान के बाद होगी आगे की कार्रवाई- वन विभाग
गौरीगंज उप मंडल वन अधिकारी रणवीर मिश्रा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "हमने आरिफ को सारस के बारे में बयान दर्ज करने के लिए कहा है। पक्षी उन्हें कब और कैसे मिला इस बारे में बयान लिए जाएंगे। जिसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।"
अखबार से बात करते हुए आरिफ की बहन नजमा ने कहा कि किसी ने एक वीडियो अपलोड किया उसके बाद से पत्रकार और अन्य लोग सारस और आरिफ को देखने आने लगे।
कानपुर
कानपुर के चिड़ियाघर में है सारस
बीते दिनों सारस को उत्तर प्रदेश वन विभाग की टीम ने आरिफ के घर से रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया था।
शनिवार को सारस को समसपुर पक्षी विहार से कानपुर चिड़ियाघर लाया गया, जहां उसे 15 दिन क्वारेंटाइन में रखा जाएगा।
वन विभाग ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि सारस इतने दिनों तक इंसानों के बीच रहा है इसलिए उसे अब वन्य जीवों के बीच रखना ठीक नहीं होगा।
दोस्ती
इस तरह हुई आरिफ और सारस की दोस्ती
मोहम्मद आरिफ अमेठी के जामो ब्लॉक के मुंडका गांव के रहने वाले हैं। अगस्त 2022 में आरिफ को सारस खेत में जख्मी हालत में मिला था। आरिफ उसे अपने साथ घर ले आए और इलाज कर सही कर दिया था।
इसके बाद आरिफ और सारस में दोस्ती हो गई। सारस दिनभर आरिफ के आगे-पीछे ही रहने लगा। इस दौरान दोनों की दोस्ती के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए।
राजनीति
मामले पर खूब राजनीति भी हुई
5 मार्च को सारस और आरिफ से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। इसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की थी।
इसके बाद से ही अखिलेश सारस को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, "भाजपाइयों को प्रेम के पर्यावरण से ही प्रेम नहीं है, चाहे वो प्रेम इंसान-इंसान के बीच हो या फिर इंसान-परिंदों के बीच हो।"
जानकारी
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है सारस
सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित है। इनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है और ये उड़ान भरने वाले सबसे लंबे पक्षी हैं।