दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई 'खराब', सरकार ने कई तरह से लगाए प्रतिबंध
दिल्ली में दिवाली आने के साथ ही हवा की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है। यहां की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है। इसे देखते हुए मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मंगलवार को भी 207 दर्ज किया गया, जो दशहरा के बाद 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया।
क्या-क्या होगी सख्ती?
GRAP का पहला चरण लागू होने पर होटलों और रेस्तरां में कोयला और लकड़ी के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों (BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल) के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध है। इसके अलावा खुले में कचरा जलाने पर रोक है। डीजल जनरेटरों के उपयोग को सीमित किया गया है। बता दें कि दिल्ली में 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों की बिक्री, भंडारण, निर्माण और उपयोग पर रोक लगी हुई है।
क्या है GRAP?
दिल्ली और आसपास में जब AQI 200 के पार जाता है, तब GRAP लागू किया जाता है। यह 4 चरणों में लागू किया जाता है। इसके तहत सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए धूल को कम करना, प्रतिबंध लगाना, कचरा निस्तारण, सड़कों की साफ-सफाई से प्रदूषण को कम किया जाता है। शून्य-50 AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 200-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' तथा 401-500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।