वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली समेत 5 राज्यों से पूछा- क्या कदम उठाए
दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण के बढ़ते असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने राज्यों से इस मामले में जानकारी मांगी है। न्यूज 18 के मुताबिक, सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ कागजों में हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से नाखुश सुप्रीम कोर्ट
10 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से रिपोर्ट मांगी थी। मंगलवार को आयोग ने हलफनामा देकर कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट आयोग की दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं है और वह आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित करने वाली है। मामले पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।
दिल्ली में AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में
दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गया है। 29 अक्टूबर को दिल्ली के जहांगीरपुरी में 566, बुराड़ी में 337, द्वारका सेक्टर 8 में 340 और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 332 AQI दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0-50 के बीच AQI 'अच्छा', 51-100 के बीच 'संतोषजनक', 101-200 के बीच 'मध्यम', 201-300 के बीच 'खराब', 301-400 के बीच ' बेहद खराब' और 401-500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।