महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर लगाया बैन

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। इसके तहब अब सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अब जींस, टी-शर्ट और चप्पल पहनकर कार्यालय नहीं आ सकेंगे। सरकार ने कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट को "गरिमा के खिलाफ और अशोभनीय" बताते हुए गत 8 दिसंबर को अधिकारी और कर्मचारियों के इसके कार्यालयों में पहनकर आने पर रोक लगा दी है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, "यह देखा गया है कि कई अधिकारी और कर्मचारी (मुख्य तौर पर अनुबंध वाले कर्मी और सरकारी काम में लगे सलाहकार) सरकारी कर्मचारियों के हिसाब से उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं। इससे आम जनता में सरकारी कर्मियों की छवि लोगों के बीच खराब होती है।" आदेश में आगे कहा गया है कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकारी कर्मचारियों की पोशाक उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरकार ने आदेश में यह भी कहा है कि आम जनता को सरकारी कर्मचारियों से अच्छे व्यवहार और व्यक्तित्व की उम्मीद है। इस स्थिति में यदि अधिकारियों और कर्मचारियों की पोशाक अशोभनीय, गंदी और असभय है, तो इसका काम पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालयों में पशेवर पोशाक पहनक आना चाहिए। इससे आम जनता में कर्मचारियों की बिगड़ी छवि में सुधार होगा।
सरकार ने आदेश में सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के कार्यालयों में जींस, टी-शर्ट और चप्पल पहनकर आने पर रोक लगाई है। इसके अलावा गहरे रंग और अजीब कढ़ाई या तस्वीर छपे कपड़े भी नहीं पहनने के निर्देश दिए हैं। पुरुष कर्मचारियों को अब शर्ट, पैंट या पतलून जैसी पोशाक और महिला कर्मचारियों को साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट-शर्ट और जरूरत पड़ने पर दुपट्टा पहनकर कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं।
इसी तरह सरकार ने राज्य में खादी को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रत्येक शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनकर कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे हाथ से सूतकताई को बढ़ावा मिल सकेगा।
वर्ष 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब के कुछ स्कूलों और उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में बच्चों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई थी। इसी तरह 2016 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों के मोबाइल फोन लाने और जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई थी। इसी तरह जनवरी 2020 में राजस्थान के टोंक जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई थी।