असम: NRC के लिए नहीं किया आवेदन तो आधार कार्ड भी नहीं बनेगा, कैबिनेट की मंजूरी
असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के लिए आवेदन न करने पर आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सरमा ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट ने भविष्य में आधार कार्ड जारी करने के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव से आधार कार्ड के लिए NRC का हिस्सा बना जरूरी हो गया है।
मुख्यमंत्री ने सितंबर में की थी घोषणा
मुख्यमंत्री सरमा ने सितंबर में राज्य में NRC आवेदन के साथ आधार कार्ड जोड़ने के फैसले का ऐलान किया था। असम में लागू किए गए नए नियम के अनुसार आधार कार्ड के आवेदकों को 2015 में उन्हें प्रदान की गई NRC आवेदन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि अगर आधार कार्ड आवेदकों के सत्यापन के दौरान NRC के लिए आवेदन न करने वाले मिलते हैं, तो उनके आधार के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग करेगा जांच
मुख्यमंत्री सरमा ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग NRC आवेदनों के साथ आधार कार्ड को जोड़ने वाले फैसले को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। उन्होंने बताया कि आधार के लिए आवेदन के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। तब स्थानीय सर्किल अधिकारी (CO) जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता-पिता ने NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या नहीं।
केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर NRC के आवेदन नहीं किया गया होगा तो आधार के लिए आवेदन को तुरंत ही खारिज कर दिया जाएगा औऱ रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके अलावा अगर NRC के लिए आवेदन किया गया होगा तो CO सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार क्षेत्र स्तर का सत्यापन करेंगे। वे पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद आधार कार्ड बनाने की मंजूरी देंगे। इस पूरे कार्य में कुछ समय लग सकता है।
बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर चिंता
मुख्यमंत्री सरमा ने जानकारी दी कि राज्य में आधार कार्ड बनाने के मानदंडों को सख्त करने के पीछे सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, उससे भारत, खासकर बांग्लादेश की सीमा से जुड़े राज्यों में घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 2 महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कई घुसपैठियों को पकड़ा है। यह नया नियम केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।