कोरोना वायरस: छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में लॉकडाउन, राजधानी रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में प्रतिदिन करीब 2,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।
इसको देखते हुए सरकार ने राज्य की राजधानी सहित 10 जिलों में सोमवार से एक सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है।
प्रदेश की राजधानी रायपुर कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां प्रतिदिन 900-1,000 मामले सामने आ रहे हैं।
आदेश
इन जिलों में की लॉकडाउन लागू करने की घोषणा
NDTV के अनुसार राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी रायपुर के अलावा जशपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चंपा, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, बिलासपुर, बेमितरा और सुरगुजा में सोमवार सख्त लॉकडाउन लागू करने करने के आदेश जारी किए हैं।
यह लॉकडाउन आगामी 28 सितंबर तक जारी रहेगा। सरकार इसके बाद कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा करेगा और फिर उसके बाद लॉकडाउन हटाने या उसे और आगे बढ़ाने पर निर्णय किया जाएगा।
बयान
राजधानी रायपुर को घोषित किया कंटेनमेंट जोन- जिला कलक्टर
राजधानी रायपुर के जिला कलक्टर एस भारती दासन ने बताया कि जिले में अब तक 26,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं।
यहां पिछले कई दिनों से औसतन 900-1,000 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यहां लॉकडाउन के लागू करने के साथ इसे कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया है।
लॉकडाउन अवधि में जिले की सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील रखा जाएगा।
पाबंदी
लॉकडाउन अवधि में बंद रहेंगे सभी कार्यालय और बाजार
सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार लॉकडाउन अवधि में सभी सभी केंद्रीय, राज्य और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के साथ निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे।
कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण में लगे सरकारी कर्मचारी पहले की तरह काम करते रहेंगे। इसी तरह मेडिकल की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी।
इसके अलावा मेडिलक दुकाओं से लोगों को दवाइयों की होम डिलिवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
जानकारी
दिन में दो बार खुलेंगी दूध की दुकानें
दूध की आपूर्ति के लिए सरकार ने सभी दूध की दुकानों को सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 06:30 बजे खोलने की अनुमति दी है। इसी तरह पेट्रोल पम्पों पर केवल सरकारी, चिकित्सकीय और आपतकानीन वाहनों में ही ईंधर भरा जा सकेगा।
सख्ती
बिना वजह घूमने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस
लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक बैठक या रैली की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह बिना वजह सड़कों पर घूमने वालों से इस बार पुलिस सख्ती से निपटेगी। दवाइयां लेने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची का होना आवश्यक होगा।
इसी तरह राजधानी के सभी चौक-चौराहों का ट्रैफिक सिग्नल 21 सितंबर की रात से बंद कर दिए जाएंगे।
सड़कों पर जिक जैक और स्टॉपर लगे रहेंगे। इस दौरान पुलिस फ्लैग मार्च करेंगी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी।
ई-पास
जिले से बाहर जाने के लिए लेना होगा ई-पास
आदेश के अनुसार रसोई गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी की जा सकेगी। इसके लिए डिलिवरी बॉय को ई-पास जारी किए जाएंगे।
आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वच्छता कार्यों और आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है।
इसी तरह जिले से बाहर जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन से ई-पास लेना अनिवार्य होगा। बिना ई-पास के बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे।
संक्रमण
भारत और छत्तीसगढ़ में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
भारत में बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 86,961 नए मामले सामने आए और 1,130 मरीजों की मौत हुई है।
देश में कुल मामलों की संख्या 54,87,580 हो गई है, वहीं 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की संख्या 10,03,299 हो गई है।
इसी तरह छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,183 पर पहुंच गई है। इनमें से 677 लोगों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में 37,853 सक्रिय मामले हैं।