
1 जुलाई से इन वित्तीय और सरकारी नियमों में हुआ बदलाव
क्या है खबर?
आज (1 जुलाई) से देशभर में कुछ अहम वित्तीय और सरकारी नियम बदल गए हैं। ये बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। इनमें रेलवे का किराया बढ़ना, आयकर रिटर्न की समयसीमा बढ़ना और पैन के लिए आधार को अनिवार्य करना जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा, LPG की कीमतों में संभावित बदलाव और GST रिटर्न फाइलिंग के नए नियम भी लागू हो गए हैं, जिनका असर व्यापार और घरेलू बजट दोनों पर पड़ेगा।
रेलवे
रेलवे किराया बढ़ा, आधार हुआ जरूरी
अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के गैर-AC डिब्बों का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी का 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ गया है। स्लीपर और प्रथम श्रेणी में आधा पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। तत्काल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग अब सिर्फ आधार लिंक्ड अकाउंट से ही हो सकेगी। बिना आधार लिंक के यात्री अब काउंटर से टिकट बुक कर पाएंगे, जिससे दलालों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
आयकर
आयकर और पैन कार्ड में नए नियम
इस बार आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है, जिससे लोगों को 46 दिन ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही, अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। पहले पैन के लिए दूसरे दस्तावेज भी मान्य थे, लेकिन अब यह बदलाव पारदर्शिता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि फर्जीवाड़े की संभावना कम हो सके।
LPG
LPG और GST नियमों में संशोधन
आज से 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 58.50 रुपये की कटौती की गई है, जिससे दिल्ली में इसकी नई कीमत 1,665 रुपये हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अब GSTR-3B फॉर्म एक बार भरने के बाद बदला नहीं जा सकेगा। इसके अलावा, 3 साल से पुराने GST रिटर्न अब दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। इन नए नियमों से कर प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जा रहा है।