अगले साल से देश में कहीं भी, किसी भी बैंक से EPS पेंशन निकाल सकेंगे पेंशनभोगी
EPS पेंशन पाने वाले लोग अगले साल से किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज (4 सितंबर) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब 1 जनवरी, 2025 से EPS पेंशनभोगियों को भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन मिलेगी।
पेंशनभोगियों को मिलेगा बहुत लाभ
नए नियम से पूरे देश में पेंशन वितरण मुमकिन होगा। इससे उन पेंशनभोगियों का सबसे अधिक लाभ होगा, जो नौकरी खत्म करने के बाद अपने गृहनगर लौटते हैं। इस नियम से पेंशन भुगतान आदेशों (PPO) को कार्यालयों के बीच स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही पेंशनभोगी अपना स्थान बदल लें या अपना बैंक या शाखा बदल लें। श्रम व रोजगार मंत्रालय के अनुसार, फैसले से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने फैसले पर क्या कहा?
इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री मांडविया ने आज कहा, "CPPS की स्वीकृति EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल तंत्र को सुनिश्चित करती है।"