2 PF अकाउंट को मर्ज करने का क्या है तरीका? ऐसे करें घर बैठे यह काम
क्या है खबर?
निजी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी जब नौकरी बदलता है तो नई कंपनी उसका एक नया कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट खोलती है। इसे खोलते समय पुराने यूनिवर्सन अकाउंट नंबर (UAN) का इस्तेमाल किया जाता है।
नया PF अकाउंट खुलने के कारण पुराने अकांउट में पड़ा हुआ पैसा एक साथ नहीं दिखता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको दोनों खातों को एक साथ जोड़ना पड़ता है।
आज हम आपको यहां इसका आसान तरीका बता रहे हैं।
फायदा
PF अकाउंट मर्ज करने के क्या हैं फायदे?
एक से अधिक PF अकाउंट को मर्ज करने से आपको अलग-अलग अकाउंट के लिए बार-बार लॉग-इन या अपडेशन संबंधित काम नहीं करना पड़ेगा।
इससे आपके समय की भी बचत होगी। अगर, आप कोई नई कंपनी में नौकरी ज्वॉइन करते हैं और अपना पुराना UAN नंबर देते हैं तो नए खाते के तहत आपका पुरान खाता जुड़ नहीं पाता।
ऐसे में पुराने अकाउंट के पैसे को नए में जोड़ने के लिए PF अकाउंट को मर्ज करना जरूरी है।
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ऑनलाइन करने के लिए कैसे करें शुरुआत?
आप 2 PF अकाउंट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कार्यालय गए बिना घर बैठे ऑनलाइन तरीके से मर्ज कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद 'सर्विसेज' सेक्शन में 'फॉर एम्प्लाइज' पर क्लिक करना है।
यहां एक नया पेज खुलेगा और 'सर्विसेज' सेक्शन में जाकर 'वन मेंबर- वन EPF अकाउंट' पर टैप करना है। फिर आपकी स्क्रीन पर EPF मर्ज करने का फॉर्म खुल जाएगा।
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इस तरह होगी प्रक्रिया पूरी
EPF अकाउंट में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर यहां अपना UAN और मेंबर ID डालकर मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉग-इन करें।
इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको पुराना EPF अकाउंट दिखेगा। फिर यहां नया EPF अकाउंट नबंर दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करेंगे।
आपका EPF अकांउट मर्ज का आवेदन पूरा हो जायगा और फिर इसे आपकी नई कंपनी के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद आपके दोनों अकाउंट जुड़ जाएंगे।