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दिल्ली में हुई GST परिषद की बैठक, टैक्स दरें कम होने से सस्ती होंगी ये वस्तुएं
केंद्रीय वित्त मंत्री ने की घोषणा

दिल्ली में हुई GST परिषद की बैठक, टैक्स दरें कम होने से सस्ती होंगी ये वस्तुएं

Feb 18, 2023
07:30 pm

क्या है खबर?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) परिषद की 49वीं बैठक शनिवार को दिल्ली में आयोजित हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्यों को GST क्षतिपूर्ति की लंबित शेष राशि 16,982 करोड़ रुपये करोड़ का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं परिषद में कई वस्तुओं पर लगे GST की दरों को कम करने का ऐलान किया गया है। आइये जानते हैं कि बैठक के बाद वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किए।

बयान 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? 

वित्त मंत्री सीतारमण ने दरों को निर्धारित करने वाली GST परिषद की बैठक के बाद कहा, "हमने आज घोषणा की है कि GST मुआवजे का पूरा लंबित बकाया चुका दिया जाएगा। मुआवजे के लंबित शेष कुल 16,982 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी जाएगी।" उन्होंने बताया कि फिलहाल यह राशि मुआवजा निधि में उपलब्ध नहीं है और इसे केंद्र सरकार ने अपने खर्चे से जारी करने का निर्णय लिया है।

दर 

किन वस्तुओं पर घटी GST दरें?

वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि राब (तरल गुड़) पर GST की दरों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि खुले लिक्विड गुड़ पर GST दर 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, पैकेट बंद राब पर GST की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा पेंसिल और शार्पनर जैसे स्टेशनरी आइटम पर GST दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई हैं।

फैसला

बैठक में ऑनलइन गेमिंग पर नहीं हो सका कोई फैसला

वित्त मंत्री ने कहा कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) की तर्ज पर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) पर GST टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है। उन्होंने आगे बताया कि सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह (GOM) की रिपोर्ट को बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि समूह के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और राज्य में चुनाव होने के कारण वह GST परिषद की बैठक में शामिल नहीं हो सके।

टैक्स 

क्या होता है GST? 

GST देशभर में सेवाओं और सामानों पर लगने वाला अप्रत्यक्ष टैक्स है। कई तरह के अप्रत्यक्ष टैक्स और इनसे पैदा होने वाले भ्रम को खत्म करते हुए 1 जुलाई, 2017 को GST को लागू किया गया था। इसका मकसद अप्रत्यक्ष टैक्स सिस्टम को सरल करना है। GST में केवल चार टैक्स दरें होती हैं। इनमें पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरें शामिल हैं।