कैसे मिलेगा वाहनों का BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क, क्या है पूरी प्रक्रिया?
हाल ही में केंद्र सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन मार्क में बदलाव करते हुए घोषणा की है कि वैसे वाहन जो भारत सीरीज (BH-Series) टैग के साथ आते हैं, उनके मालिकों को एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में हर कोई चाहेगा की उनके पास भी भारत सीरीज (BH-Series) टैग हो। इसलिए आज हम आपको इसे लेने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।
क्या होता है भारत सीरीज मार्क?
अपने वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH-Series) टैग को अप्लाई करने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क YY BH #### XX फॉर्मेट में होता है, जिसमें YY पहले रजिस्ट्रेशन के साल को दर्शाता है, BH भारत सीरीज के लिए कोड है, #### चार अंकों की संख्या होती हैी और XX दो अक्षर होते हैं। इस तरह गाड़ियों में लगे इस नंबर प्लेट से BH-सीरीज वाले वाहनों की पहचान होती है।
अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो
BH-सीरीज के रजिस्ट्रेशन मार्क को लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अप्लाई करना होगा। इसमें सबसे पहले जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा। इसके बाद नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसके बाद एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क आपको सौंपा जाएगा। बाद में आप चाहें तो मूल राज्य से रोड टैक्स की वापसी के लिए एक आवेदन भी दाखिल कर सकते हैं।
किनको मिलेगी ये सुविधा?
नए रजिस्ट्रेशन की सुविधा को देश के रक्षा कर्मी, केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) के कर्मचारी अपनी इच्छा से विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। इसके अलावा यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी उपलब्ध होगा, जिनके चार या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य वाहनों को बिना किसी झंझट के पूरे देश में कहीं भी रखने की सुविधा देना है।
BH-सीरीज के लिए कितना देना होगा टैक्स?
10 लाख रुपये से कम कीमत के गैर-परिवहन वाहनों पर 8 प्रतिशत मोटर वाहन टैक्स लगाया जाएगा। वहीं, 10 से 20 लाख रुपये के बीच के वाहनों पर उनकी कीमत का 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा । यदि आपके पास डीजल वाहन है तो अतिरिक्त 2 प्रतिशत का टेक्स देना होगा। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को 2 प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी।
क्या होगी टैक्स भुगतान की अवधि?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि BH सीरीज के तहत दो साल या 4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगाए जाएंगे। यह योजना निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी, जब उन्हें नए राज्य में शिफ्ट किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि 14 साल पूरा होने के बाद सालाना मोटर व्हीकल टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स गाड़ी के लिए पहले वसूले जाने वाले टैक्स रेट का आधा होगा।