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लोकसभा में पेश हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने वाले विधेयक, विपक्ष का हंगामा
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से जुड़े विधेयक पेश किए

लोकसभा में पेश हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने वाले विधेयक, विपक्ष का हंगामा

लेखन आबिद खान
Aug 20, 2025
04:06 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से जुड़े 3 विधेयक पेश किए हैं। इनमें प्रावधान हैं कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

विधेयक

कौन-कौनसे विधेयक हुए पेश?

गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को सदन में पेश किया। बता दें कि हाल ही में जांच एंजेसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था और जेल से ही पद संभाला था। इसी के बाद ये विधेयक लाए गए हैं।

हंगामा

विपक्ष ने विधेयक की प्रति फाड़ गृह मंत्री की ओर फेंकी

विधेयकों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने विधेयक की प्रति फाड़कर उसे गृह मंत्री की तरफ फेंक दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब शाह को गिरफ्तार किया गया था तो क्या उन्होंने नैतिकता दिखाई थी? इस पर गृह मंत्री ने कहा, "मुझ पर जब आरोप लगे थे तो मैंने गिरफ्तारी से पहले नैतिक रूप से इस्तीफा दिया था।" हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित कर दी गई है।

बयान

ओवैसी बोले- देश को पुलिसिया राज्य बनाया जा रहा

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मैं इन विधेयकों का विरोध करता हूं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है। यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए संविधान संशोधन किया जा रहा है।"

प्रावधान

जानें विधेयकों के अहम प्रावधान

5 साल से ज्यादा की सजा होने पर मुख्यमंत्री और मंत्री गिरफ्तार किए जाएंगे। 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने पर पद से हटाया जा सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देने पर खुद पद से हट जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री ने सिफारिश नहीं की तो भी 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। मंत्री या मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें तुरंत पद छोड़ना होगा।