
महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी नीति को मंजूरी, जानिए क्या किए हैं प्रावधान
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को सहज परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में बाइक टैक्सी नीति को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत प्रदेश के उन सभी शहरों में बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति होगी, जिनकी आबादी एक लाख या उससे ज्यादा है।
इसमें खास बात यह है कि सभी बाइक टैक्सियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन समाधानों का एक प्रभावी कदम है। साथ ही प्रति सवारी अधिकतम 15 किलोमीटर की यात्रा का प्रावधान किया है।
प्रावधान
सुरक्षा के लिए नीति में किए ये प्रावधान
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर्स पर कई शर्तें रखी हैं। सभी राइडर्स की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और बाइक टैक्सियों पर एक बार में केवल एक सवार को ले जाने की अनुमति होगी।
इसके अलावा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस सेवा का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
सभी बाइक टैक्सियों में GPS ट्रैकिंग, आपातकालीन नंबर की सुविधा और बारिश से बचने के लिए कवर भी होना चाहिए।
महिला सुरक्षा
महिलाओं की सुरक्षा का भी रखा ध्यान
महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाइक टैक्सियों में सेपरेटिंग शील्ड लगी होगी ताकि, उन्हें पुरुष राइडर के साथ बैठने में असहज न लगे।
सरकार ने समय के साथ महिला राइडर्स की संख्या को 50 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
एग्रीगेटर्स को दुर्घटना या मृत्यु के मामले में राइडर और यात्रियों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना अनिवार्य किया है। राज्य परिवहन विभाग शुरू में पात्र एग्रीगेटर्स को 50 परमिट जारी करेगा, जो 5 साल के लिए वैध होगा।