गाड़ी के लिए VIP रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
बहुत से लोग अपनी कारों को अलग पहचान देना चाहते हैं, जिसके लिए वें फैंसी नंबर या VIP नंबर के लिए आवेदन करते हैं। पर ऐसे नंबरों की संख्या कम होती हैं, जबकि इसे लेने वालों की संख्या अधिक होती है। इसकी वजह से ऐसे नंबरों को लेना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इनके लिए आपको अतिरिक्त पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। इसलिए आज हम आपको इन VIP या फैंसी नंबरों को लेने की प्रक्रिया बता रहे हैं।
क्या होता है VIP रजिस्ट्रेशन नंबर ?
गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी वैसा नंबर जिसमें एक अंक जैसे कि 1, 9 या 0 की पूरी सीरीज हो VIP नंबर के तहत आता है। उदाहरण के लिए 1111, 0001, 1001, 9999 आदि। इसके अलावा कोई खास नंबर जैसे 786, 007 भी फैंसी या VIP नंबर माने जाते है। गाड़ियों के शौकीन लोग इस तरह के नंबर के लिए आवेदन करते हैं और इनके लिए एक लाख रुपये से भी अधिक की कीमत चुकानी पड़ती है।
फैंसी नंबर के लिए इस तरह करें आवेदन
गाड़ियों के लिए फैंसी या VIP नंबर लेने के लिए पहले आपको परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर अपने पास वाले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ऑफिस को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने फैंसी नंबरों की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप अपनी पसंद के नंबर को चुन सकते हैं। चुनाव करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगी जिसे भरने और फीस चुकाने के बाद इस आवेदन को रजिस्टर कर लिया जाएगा।
VIP नंबर के लिए चुकाने होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क
अलग-अलग राज्यों के हिसाब से फैंसी रजिस्ट्रेशन के चार्ज भी अलग होते हैं। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,000 रुपये है, जो गैर-वापसी योग्य है। आपको फैंसी कार नंबर के लिए कीमत भी रिजर्व करनी होगी, जो कि गाड़ी के प्रकार पर निर्भर करता है। सेमी फैंसी नंबरों की कीमत एक लाख के पार जा सकती है। वहीं, सुपर एलिट नंबरों के लिए पांच लाख से भी ज्यादा कीमत चुकनी पड़ सकती है।
नंबरों के लिए लगती है बोली
VIP नंबरों की संख्या कम होने की वजह से इनके लिए बोली लगाई जारी है। इसके लिए परिवहन कार्यालय के ऑफिशियल साइट पर तीन दिन के लिए नीलामी की जाती है और बोली लगाई जाती है। आप श्रेणी 1 से 4 के लिए 10,000 रुपये के मल्टीपल में बोली बदल सकते हैं, जबकि श्रेणी 5 के लिए आप 1,000 रुपये के गुणकों में बोली बदल सकते हैं। विजेता को SMS या मेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाती है।
नंबर प्लेट का खास रखना है ध्यान
VIP नंबर लेने के बाद आपको इसके नंबर प्लेट के नियम भी जानने चाहिए। आपको बता हें कि अस्थायी नंबर की प्लेट पीले रंग की होनी चाहिए, जिस पर लाल रंग से नंबर और अक्षर लिखें होने चाहिए। डीलरशिप्स वाले वाहनों पर लाल रंग की नंबर प्लेट हो, जिस पर सफेद रंग से नंबर और अक्षर लिखे हों। वहीं नई बाइक या कार पर पेपर पर नंबर लिखकर चिपकाना गैरकानूनी है।