
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस, निगेटिव मार्किंग सिस्टम होगा लागू
क्या है खबर?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यातायात उल्लंघनों के मामलों में कमी लाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त दंड लागू करना है।
इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निगेटिव मार्किंग सिस्टम शुरू होगा। अधिक अंक होने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इससे तेज गति से वाहन चलाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों पर लगाम लगेगी।
लागू
कब होगा नया सिस्टम लागू?
प्रस्तावित डिमेरिट और मेरिट पॉइंट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (UK), जर्मनी और कनाडा जैसे देशों पहले से ही लागू है।
एक अधिकारी के अनुसार, "यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए डिमेरिट अंक दिए जाएंगे, जबकि अच्छे चालक व्यवहार के लिए मेरिट अंक मिलेंगे।"
आने वाले महीनों में संशोधन के बाद इस नए सिस्टम को मोटर वाहन अधिनियम में शामिल किए जाने की उम्मीद है। यह सड़क सुरक्षा उपायों को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
ड्राइविंंग टेस्ट
नियम तोड़े तो देना होगा टेस्ट
ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट देने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में DL रिन्यू कराने के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ता।
2019 में अधिक जुर्माने लगाने सहित पिछले प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं। हर साल 1.7 लाख से अधिक लोग सड़कों पर अपनी जान गंवाते हैं।
अधिकारियों का तर्क है कि DL रद्द होने का भय होने के कारण नया सिस्टम प्रभावी होगा।