खो गया है ड्राइविंग लाइसेंस तो न हों परेशान, ऐसे करें डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन

किसी भी दस्तावेज के खो जाने पर लोगों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं, जिनके बिना एक दिन काटना भी भारी होता है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भी है। तो बिना DL के वाहन चलाने पर लोगों को जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए इसके खो जाने या चोरी होने पर एक बड़ी परेशानी है। हालांकि, लोग डुप्लीकेट DL निकलवाकर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा।
कुछ राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) विभाग डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अपने राज्य की परिवहन वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आप डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। यदि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है तो आप कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, यहां आपको डुप्लीकेट DL के लिए LLD फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। इसके बाद आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपको वे अपलोड करने होंगे। इसके बाद सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आवेदन करने के कुछ दिनों बाद डुप्लीकेट DL आपके पते पर आ जाएगा। हम आपको सलाह देंगे कि फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को अपने से जांच लें। तभी वह स्वीकार होगा।
यदि आपके राज्य का RTO विभाग डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं देता है या फिर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस RTO ऑफिस जाना होगा, जहां से आपका DL जारी किया गया था। यहां पर LLD फॉर्म मिल जाएगा। उसे भरें और मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ जमा कर दें। बता दें फॉर्म के लिए 200 रुपये फीस देनी होगी।
इसके बाद तय समय के भीतर आपका डुप्लीकेट DL आपके बताए गए पते पर भेज दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका DL चोरी हो गया है तो आपको दस्तावेजों के साथ-साथ फर्स्ट इंवेस्टिगेटिंग रिपोर्ट (FIR) की कॉपी भी देनी होगी। इस कारण पहले FIR लिखा लें। उसके बाद उसकी कॉपी लेकर डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन करने जाएं। वहीं, अगर DL डैमेज हो गया तो वह लेकर जाएं क्योंकि उसे जमा करना पड़ेगा।