LOADING...
2 वोटर ID कार्ड रखने पर हो सकती है जेल, दूसरा ऐसे करें रद्द 
प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोटर ID कार्ड रखने का अधिकार है

2 वोटर ID कार्ड रखने पर हो सकती है जेल, दूसरा ऐसे करें रद्द 

Aug 11, 2025
10:49 pm

क्या है खबर?

वोटर ID कार्ड पहचान के साथ चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी है। इस वजह से इसका दुरुपयोग या दोहरी पहचान बनाना कानून का उल्लंघन है। ऐसे में कोई भी 1 से अधिक कार्ड नहीं रख सकता। अगर, आपके पास एक से ज्यादा कार्ड हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। यह चुनाव आयोग के कानून के तहत गंभीर अपराध है। आइये जानते हैं 2 वोटर ID कार्ड में से एक को रद्द कराने का क्या तरीका है।

नियम 

वोटर ID कार्ड को लेकर क्या है नियम?

चुनाव आयोग के नियमानुसार, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोटर ID कार्ड (EPIC) रख सकता है। अगर, किसी व्यक्ति के पास 1 से अधिक कार्ड पाए जाते हैं तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दोषी माना जाता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर या धोखाधड़ी से 2 EPIC कार्ड बनवाता है तो उसे 1 साल तक की जेल या आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह अपराध चुनावी धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

तरीका 

ऐसे कैंसिल करें दूसरा वोटर ID कार्ड

ऑनलाइन कैंसिल करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाकर लॉग-इन/रजिस्टर पर क्लिक करें। पहले से अकाउंट है तो लॉग-इन करें, नहीं है तो ईमेल/मोबाइल नंबर से नया अकाउंट बनाएं। लॉग-इन करने के बाद फॉर्म 7 भरने का विकल्प चुनें। इसमें आपका नाम, वोटर ID नंबर और रद्द करने का कारण दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज- पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सब्मिट करें। रेफरेंस ID से आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।