महाराष्ट्र में सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना होगा जरूरी, जानिए कब से होगा लागू
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के राजमार्गों पर सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा।
इसको लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
सरकार के आदेश में कहा गया है कि 13 लोकनिर्माण विभाग और 9 महाराष्ट्र सड़क विकास निगम के हाइवे पर भी टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग जरूरी होगा।
फायदा
फैसले से क्या होगा फायदा?
टोल कलेक्शन में ज्यादा पारदर्शिता और टोल प्लाजा पर होने वाली भीड़ को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकार ने मौजूदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2014 की नीति के तहत ही इस पर काम करने का फैसला किया है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार 1 दिसंबर, 2017 से नए चौपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया था। अब इसे सभी वाहनों पर अनिवार्य कर दिया है।
प्रस्ताव
क्या था परिवहन विभाग का प्रस्ताव?
परिवहन विभाग ने प्रस्ताव में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 2021 से ही फास्टैग नीति को लागू कर रही है। अब राज्य के हाइवे पर भी यह आवश्यक होगा।
इसके सभी नियम राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह ही होंगे। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उन्हें दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा।
राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद राज्य में फास्टैग की सेवा देने वाली कंपनियों के डेटाबेस का गहन तरीके से वेरीफिकेशन होगा।