दिल्ली में शुरू हो रही है बसों के लिए समर्पित लेन, जान लें इससे जुड़े नियम
दिल्ली परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर नए नियम लेकर आई है। इसके तहत 1 अप्रैल से दिल्ली की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहक वाहनों के लिए खास लेन निर्धारित की जा रही है। परिवहन विभाग के मुताबिक, इस नियम को सख्ती से पालन करना होगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान भी है। बता दें कि सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ से निपटने के लिए बस लेन अभियान की शुरूआत हो रही है।
कैलाश गहलोत ने कही यह बात
नई योजना से जुड़े नियम के बारे में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया कि दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ से निपटने के लिए बस लेन इंफोर्समेंट अभियान शुरू कर रही है। इसके लिए DTC और क्लस्टर, बस लेन और परिवहन, पुलिस इंफोर्समेंट टीमों को बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
क्या होंगे नियम?
विभाग द्वारा साझा किए गए जानकारी के अनुसार बसों और माल वाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन का इस्तेमाल चौबीसों घंटे किया जाएगा। दूसरी तरफ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अन्य गाड़ियां भी इन समर्पित लेन पर चल सकती हैं। इन नियमों की निगरानी यातायात पुलिस के साथ, परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि पहले चरण में चुने गए कुल 46 कॉरिडोर में से 15 पर यह अभियान चलाया जाएगा।
इन रूटों पर शुरू हो रहा है नियम?
पहले चरण में चुने गए मार्ग में महरौली-बदरपुर रोड मार्ग पर टी-पॉइंट से पुल प्रह्लादपुर टी-पॉइंट तक, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला क्वान, कश्मीरी गेट ISBT से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज-भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन-कश्मीरी गेट ISBT और ITO-अंबेडकर नगर रोड शामिल हैं। इस तरह दिल्ली के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
नियम तोड़ने पर है भारी जुर्माना
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए इसमें भारी जुर्माना रखा गया है। गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद होगी। अन्य लेन पर चलती पाई गई गाड़ी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-A के तहत मुकदमा के लिए भी उत्तरदायी होंगे, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की कैद का प्रावधान है।