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    बैन हटने के बाद भी गूगल और ऐपल ऐप स्टोर पर नहीं है टिक-टॉक, जानें कारण

    बैन हटने के बाद भी गूगल और ऐपल ऐप स्टोर पर नहीं है टिक-टॉक, जानें कारण

    लेखन प्रमोद कुमार
    Apr 26, 2019
    01:40 pm

    क्या है खबर?

    टिक-टॉक की डाउनलोडिंग पर लगी रोक हटने के बाद भी अभी तक यह ऐप ऐपल के ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं हुई है।

    यह खबर लिखे जाने तक टिक-टॉक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से गायब थी।

    मद्रास हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सरकार ने ऐपल और गूगल से अपने प्लेटफॉर्म से टिक-टॉक को हटाने का आदेश दिया धा, जिसके बाद ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से इसे हटा लिया गया था।

    फैसला

    बीते बुधवार को हटा बैन

    बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट ने टिक-टॉक पर लगे बैन को हटा लिया था।

    जस्टिस किरूबकारन और जस्टिस एसएस सुंदर की बेंच ने टिक-टॉक की डाउनलोडिंग पर लगे बैन को हटाने का आदेश दिया।

    इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा था कि इस मामले पर 24 अप्रैल को फैसला किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह बैन हटा लिया जाता।

    अब जल्द ही टिक-टॉक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा।

    कारण

    मंत्रालय ने नहीं जारी किया आदेश

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि उसे अब तक कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है।

    इसकी आधिकारिक कॉपी मिलने के बाद गूगल और ऐपल को इसे लेकर अगला आदेश दिया जाएगा।

    मदुरै बेंच ने ऐप पर अश्लील वीडियो अपलोड न करने की शर्त पर टिक-टॉक पर लगा बैन हटाया था।

    अगर कंपनी यह आदेश नहीं मानती है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलेगा।

    वजह

    क्यों लगी थी टिक-टॉक पर रोक

    दरअसल, पिछले काफी समय से टिक-टॉक पर अश्लील वीडियो पोस्ट होने की शिकायतें मिल रही थी।

    इसे देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार को टिक-टॉक पर बैन लगाने का आदेश दिया। साथ ही मीडिया को कहा कि वह टिक-टॉक पर बने वीडियो का प्रसारण न करें।

    कोर्ट ने कहा था कि ऐप पर अश्लील सामग्री परोसी जा रही है जो बच्चों के लिए हानिकारक है। इसके बाद इसकी डाउनलोडिंग पर रोक लगी।

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला

    टिक-टॉक की डाउनलोडिंग पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी यह अंतरिम रोक है। कोर्ट ने हाई कोर्ट से 24 अप्रैल तक इस पर फैसला करने को कहा था।

    डाउनलोड

    100 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड

    दुनियाभर में टिक-टॉक को 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है, जिसमें से लगभग 3 करोड़ डाउनलोड भारत में किए गए हैं।

    इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाई कोर्ट ने अश्लीलता फैलाने के बात कहते हुए केंद्र सरकार से टिक-टॉक पर बैन लगाने को कहा था।

    इसके बाद सरकार ने गूगल और ऐपल से अपने ऐप स्टोर से टिक-टॉक हटाने के आदेश दिए थे। इस मामले में अंतिम आदेश 24 अप्रैल को आया था।

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