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    गुरूग्राम: पालतू कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा
    डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्ते ने महिला को किया था गंभीर रूप से घायल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    गुरूग्राम: पालतू कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा

    लेखन गौसिया
    Nov 16, 2022
    03:35 pm

    क्या है खबर?

    गुरूग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरूग्राम नगर निगम (MCG) को एक पालतू कुत्ते के हमले के बाद घायल हुई महिला को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

    फोरम ने MCG से यह भी कहा कि वह मुआवजा की रकम कुत्ते के मालिक से वसूल सकते हैं।

    इसके अलावा फोरम ने हमलावर कुत्ते को हिरासत में लेकर मालिक के कुत्ता रखने का लाइसेंस रद्द करने का भी निर्देश दिया।

    पृष्ठभूमि

    क्या है पूरा मामला?

    11 अगस्त को मुन्नी नाम की महिला इलाके के घरों में घरेलू काम करने के लिए जा रही थी, तभी विनीत चिकारा के पालतू कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया था।

    इससे पीड़िता के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। हालत नाजुक होने के कारण उन्हें गुरूग्राम के सिविल अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से पीड़िता को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया था।

    नस्ल

    डोगो अर्जेंटीनो नस्ल का है हमला करने वाले कुत्ता

    NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में सिविल लाइन थाने में FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें कुत्ते की नस्ल 'पिटबुल' बताई गई है।

    हालांकि बाद में कुत्ते के मालिक विनीत ने बताया कि कुत्ते की नस्ल 'डोगो अर्जेंटीनो' है।

    इसके बाद फोरम ने MCG को कुत्ते को हिरासत में लेने और चिकारा को कुत्ता रखने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने के साथ 11 विदेशी कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।

    जानकारी

    कानून के खिलाफ है इस नस्ल के कुत्ते को पालना

    रिपोर्ट के मुताबिक, चिकारा ने देश के कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि डोगो अर्जेंटीना नस्ल के कुत्तों को पालना कानून के खिलाफ है। इसलिए MCG कुत्ते के मालिक से दो लाख रुपये वसूलने के लिए स्वतंत्र है।

    मुआवजा

    पीड़िता ने उपभोक्ता अदालत में की थी मुआवजे की मांग

    मामले में पीड़िता के वकील संदीप सैनी ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत उपभोक्ता अदालत में शिकायत दायर करते हुए MCG और कुत्ते के मालिक से 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।

    इसके बाद मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद संजीव जिंदल ने पीड़िता को दो लाख का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जारी किया।

    साथ ही कोर्ट ने जिले में खतरनाक नस्ल के 11 कुत्तों पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

    प्रतिबंध कुत्तों की नस्ल

    ये हैं प्रतिबंध लगाए हुए 11 विदेशी कुत्तों की नस्लें

    25 अप्रैल, 2016 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 11 विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर 15 नवंबर 2022 से तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    इसमें अमेरिकी पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर, नीपोलिटन मास्टिफ, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बंदोग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो, केन कोरो और बोअरबेल शामिल हैं।

    इसके अलावा फोरम ने MCG को तीन महीने के अंदर पालतू कुत्तों के लिए एक नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है।

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