मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर ने ब्लॉक किया नंबर, बाद में यूजर को दिया 60,000 रुपये का मुआवजा
तमिलनाडु के एक स्मार्टफोन यूजर का नंबर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर की ओर से अचानक ब्लॉक कर दिया गया और कंपनी से कॉन्टैक्ट करने पर सामने आया कि वह नंबर किसी दूसरे ग्राहक को दिया जा चुका है। अपना नंबर किसी और को दिए जाने से नाराज ग्राहक ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। न्यायालय के आदेश के बाद टेलिकॉम कंपनी की ओर से ग्राहक को अब 60,000 रुपये का भुगतान किया गया है।
मोबाइल नेटवर्क कंपनी को पाया जिम्मेदार
तमिलनाडु में ग्राहक विवाद निपटारे से जुड़े कमीशन ने पाया कि जानबूझकर ग्राहक का नंबर बंद करने और किसी और ग्राहक को देने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनी पूरी तरह जिम्मेदार है। कंपनी की ओर से पुराने ग्राहक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि बिना पुराने ग्राहक की जानकारी और गाइडलाइन्स का पालन किए उसका नंबर नहीं ब्लॉक किया जा सकता। हालांकि, रिपोर्ट में इस मोबाइल नेटवर्क कंपनी का नाम नहीं बताया गया है।
कंपनी ने ग्राहक को किया 60,000 रुपये का भुगतान
कमीशन ने नेटवर्क ऑपरेटर की गलती के चलते उससे हर्जाने के तौर पर ग्राहक की सेवाएं बाधिक करने को लेकर 25,000 रुपये का हर्जाना देने को कहा। इसके अलावा कंपनी को ग्राहक के मानसिक उत्पीड़न और उसके कॉन्टैक्ट्स को हुए नुकसान के लिए 30,000 रुपये देने को कहा गया। आखिर में ग्राहक की ओर से कानूनी कार्रवाई में खर्च किए गए 5,000 रुपये देने का आदेश भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी को मिला।
TRAI की ओर से बनाए गए हैं कड़े नियम
मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया था। नियमों के हिसाब से कुछ खास परिस्थितियों में ही कंपनी की ओर से किसी ग्राहक का नंबर बंद किया जा सकता है। बिना ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दिए और नोटिस दिए उनका नंबर ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक नंबर बंद होने के बाद दूसरे ग्राहक को दिए जाने से जुड़े कुछ नियम भी हैं।
इस स्थिति में किसी नए यूजर को मिल सकता है नंबर
अगर कोई यूजर 90 से ज्यादा दिनों तक अपने नंबर से कोई फोन कॉल नहीं करता और उसके नंबर पर रीचार्ज वैल्यू 20 रुपये से कम है तो नंबर ब्लॉक किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले कंपनी को 15 दिनों का ग्रेस पीरियड देना होता है और ग्राहक को चेतावनी देनी होती है। इन 15 दिनों में ग्राहक की ओर से प्रतिक्रिया ना मिलने की स्थिति में नंबर ब्लॉक कर दूसरे ग्राहक को दिया जा सकता है।
तमिलनाडु के ग्राहक को नहीं मिला ग्रेस पीरियड
तमिलनाडु के मामले में उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को इसलिए दोषी माना क्योंकि ग्राहक को कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया गया था। ग्राहक का कहना है कि उसे बिना कोई चेतावनी दिए अचानक नंबर बंद कर दिया गया। इसके अलावा उसका नंबर नए ग्राहक को देने से पहले कंपनी ने 90 दिन बीतने का इंतजार भी नहीं किया। अगर आपके साथ कभी नंबर ब्लॉक होने जैसी स्थिति आती है, तो आप सेकेंडरी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं।
न्यूजबाइट्स प्लस
अगर आप उपभोक्ता फोरम में किसी मामले की शिकायत करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी आपको मिलता है।