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INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट का ED मामले में चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार

INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट का ED मामले में चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार

Sep 05, 2019
11:49 am

क्या है खबर?

INX मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद चिदंबरम पर ED द्वारा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अभी वह मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं और उनकी कस्टडी आज खत्म हो रही है। इस मामले में उन्होंने कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है।

जानकारी

चिदंबरम पर CBI और ED में चल रहे हैं अलग-अलग मामले

INX मीडिया केस में चिदंबरम के खिलाफ CBI और ED में अलग-अलग मामले चल रहे हैं। CBI मामले में उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह CBI कस्टडी में हैं। ED मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

CBI मामला

CBI मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही हो चुकी है खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की थी। CBI मामले में अग्रिम जमानत की उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। ED मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

सुप्रीम कोर्ट फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच को प्रभावित करेगी अग्रिम जमानत

अब ED मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "शुरूआती जांच में अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत देने के लिए ये एक सही मामला नहीं है। आर्थिक अपराध विशेष होते हैं और उनसे निपटने के लिए अलग दृष्टिकोण की जरूरत है।" इस फैसले के बाद ED चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है।

CBI मामला

CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका ली वापस

सुप्रीम कोर्ट में आज CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर चिदंबरम की याचिका पर भी होनी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेजे जाने से राहत दी थी और 5 सितंबर तक CBI कस्टडी में रखने का आदेश दिया था। लेकिन चिदंबरम ने अपनी ये याचिका वापस ले ली है। वैसे भी इसका खास मतलब नहीं रह गया था क्योंकि CBI मामले में उन्हें राहत मिल भी जाती तो ED उन्हें अपने मामले में गिरफ्तार कर लेती।