सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भारत में BBC पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के भारत में काम करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए इसके भारतीय जमीन से काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा इसमें कोई दम नहीं है और एक डॉक्यूमेंट्री पूरे देश को प्रभावित कैसे कर सकती है।
याचिका में क्या कहा गया था?
हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि BBC जानबूझकर भारत की छवि को खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर BBC की डॉक्यूमेंट्री भारत और उसके प्रधानमंत्री के वैश्विक उदय के खिलाफ गहरी साजिश का परिणाम है और यह प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। उनके अनुसार, यह डॉक्यूमेंट्री भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के लिए BBC के हिंदू-विरोधी प्रोपेगेंडा को भी दर्शाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे खारिज करते हुए कहा, "एक डॉक्यूमेंट्री पूरे देश को प्रभावित कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश (प्रतिबंध का) कैसे दे सकता है? जनहित याचिका पूरी तरह से गलत है।"
क्या है BBC डॉक्यूमेंट्री का मामला?
जनवरी में आई 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक BBC की डॉक्यूमेंट्री में 2002 गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर कई बड़े दावे किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि दंगों के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच की थी और इसमें पाया गया था कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और राज्य सरकार के संरक्षण में विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसे अंजाम दिया था।
केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगाई हुई है रोक
केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आपातकालीन नियमों का इस्तेमाल करते हुए IT नियम 2021 की धारा 16 के तहत इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाई थी। 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किए गए ये नियम आपातकाल के मामले में सूचना को अवरुद्ध करने के संबंध में सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं और किसी सामग्री को तुरंत हटाने की अनुमति देते हैं। रोक के बावजूद कई यूनिवर्सिटीज में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई है।
डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक के मामले पर भी सुनवाई हो रही है और दो अलग-अलग याचिकाओं में इस रोक को चुनौती दी गई है। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इस पर तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था। कोर्ट ने सरकार से डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स से हटाने के मूल आदेश का रिकॉर्ड भी मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।