मतदान के आंकड़े जारी करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को मिली राहत
क्या है खबर?
चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने संबंधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
कोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस चरण में चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते।
कोर्ट ने कहा कि कल छठे चरण का चुनाव है और हमारा मानना है कि इस संबंध में सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए।
कोर्ट
कोर्ट ने क्या कहा?
लाइव लॉ के मुताबिक, पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "चुनावों के बीच हमें व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें प्राधिकार पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। प्रथम दृष्टया हम अंतरिम आवेदन की मांग और रिट याचिका की मांग की समानता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।"
समय
कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय पर उठाए सवाल
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई?
जस्टिस दत्ता ने कहा, "हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं। कुछ सार्वजनिक हित में होती हैं, कुछ दूसरे हित में होती हैं! लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है।"
चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने कहा- फर्जी आरोप लगाए जा रहे
चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें तमाम पहलू स्पष्ट हुए थे।
आयोग ने कहा है कि नियम के मुताबिक फॉर्म 17C को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आयोग के वकील ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
मामला
क्या है मामला?
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मतदान खत्म होने के 48 घंटे के अंदर वोटों की संख्या प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की है।
ADR का कहना है कि मतदान के आंकड़े कई दिनों बाद जारी किए गए हैं और शुरुआती और अंतिम डेटा में 5 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर है।
इसके अलावा ADR ने फॉर्म 17C की प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की है।
फॉर्म 17C
क्या होता है फॉर्म 17C?
दरअसल, फॉर्म 17 C में वोटों का लेखा-जोखा होता है। इसे मतदान खत्म होने के बाद भरा जाता है और इसकी एक प्रति सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को दी जाती है। इस फॉर्म से ये पता चलता है कि किस बूथ पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है।
मतगणना वाले दिन फॉर्म 17C की जानकारी का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों के साथ मिलान करने में किया जाता है।