NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / कोरोना: जेलों से भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, जानिये बड़ी बातें
    अगली खबर
    कोरोना: जेलों से भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, जानिये बड़ी बातें

    कोरोना: जेलों से भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, जानिये बड़ी बातें

    लेखन प्रमोद कुमार
    May 08, 2021
    03:19 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच जेलों से भीड़ कम करने के लिए विस्तृत आदेश जारी किया है।

    कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि सात साल से कम सजा वाले अपराधों में अगर जरूरी न हो तो आरोपी को गिरफ्तार न किया जाए।

    इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जेलों में बंद कैदियों को पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया है।

    आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।

    जानकारी

    देश में कोरोना के मौजूदा हालात बहुत खतरनाक- CJI

    दरअसल, पिछले कुछ दिनों में देश की कई जेलों में कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। इस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेलों की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात खतरनाक है। ऐसे में जेलों से भीड़ कम करने के कदम उठाने होंगे।

    शुक्रवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा था कि देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात बहुत खतरनाक हैं।

    आदेश

    अधिक खतरे वाले कैदियों को तुरंत छोड़ने के आदेश

    इंडिया टुडे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से गठित अधिकार प्राप्त समितियों से उन कैदियों की पहचान कर तुरंत छोड़ने को कहा है, जिन्हें महामारी से सबसे ज्यादा खतरा है। पिछले साल ये समितियां बनाई गई थीं।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन कैदियों को पिछले पेरोल दी गई थी, उन्हें इस बार 90 दिनों का फरलो दिया जाए ताकि महामारी के दौरान जेलों में भीड़ न बढ़ें।

    आदेश

    जेलों में होनी चाहिए नियमित टेस्टिंग- सुप्रीम कोर्ट

    कोर्ट ने जेलों में संक्रमण फैलने से रोकने के कदम उठाने की बात कहते हुए आदेश में लिखा है कि कैदियों और जेल कर्मचारियों की नियमित टेस्टिंग होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ कैदी अपने सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते या संक्रमित होने के डर से रिहा नहीं होना चाहेंगे। जेल प्रशासन को उनकी इस चिंता को भी ध्यान में रखना होगा।

    आदेश

    आदेश में और क्या कहा गया है?

    देश में कैदियों की संख्या और कुछ जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने को रेखांकित करते हुए आदेश में लिखा गया कि महामारी के दौर में यहां से भीड़ कम करना कैदियों के साथ-साथ वहां काम कर रहे पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है।

    इससे पहले एक समिति ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना के कारण भयावह हो चुकी स्थिति के चलते कैदियों को 90 दिनों की अंतरिम जमानत देने की जरूरत है।

    जानकारी

    बीते साल रिहा किए गए थे 45,000 कैदी

    बता दें कि मार्च 2020 में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सात साल से कम की सजा भुगत रहे कैदियों और विचाराधीन बंदियों को अग्रिम जमानत या पेरोल पर रिहा करने के आदेश दिए थे।

    उसके बाद सभी राज्यों से कुल 45,000 कैदी और बंदियों को रिहा किया गया था। अवधि खत्म होने के बाद से अब तक लगभग 90 प्रतिशत कैदी और बंदी वापस जेलों में लौट आए हैं।

    कोरोना वायरस

    देश में क्या है संक्रमण की स्थिति?

    भारत में बीते दिन कोरोना के 4,01,078 नए मामले सामने आए और 4,187 मरीजों की मौत हुई। महामारी की शुरुआत के बाद ये एक दिन में हुईं सबसे ज्यादा मौतें हैं।

    इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,18,92,676 हो गई है। इनमें से 37,23,446 सक्रिय मामले हैं और 2,38,270 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।

    अमेरिका के बाद भारत महामारी से दूसरा सर्वाधिक प्रभावित देश बना हुआ है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    जेल
    सुप्रीम कोर्ट
    कोरोना वायरस

    ताज़ा खबरें

    गूगल एंटीट्रस्ट मुकदमा सुलझाने को तैयार, निपटारे के लिए खर्च करेगी 4,200 करोड़ रुपये गूगल
    अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन को कैसे करें व्यवस्थित? यहां जानिए तरीका स्मार्टफोन
    कार के वाइपर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, इन बातों का रखें ध्यान  कार
    इस्तांबुल शांति वार्ता: रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त युद्ध विराम से किया इनकार रूस समाचार

    जेल

    नहाने के लिए गर्म पानी और खाने में खीर के लालच से बेरोज़गार जा रहें जेल दिल्ली
    अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर नज़र रखने के लिए व्यक्ति के खोदी सुरंग, निकलते ही पहुँचा जेल मेक्सिको
    इस यू-ट्यूबर को प्रैंक करना पड़ा महंगा, लाखों के जुर्माने सहित हुई 15 महीने की जेल यूट्यूब
    पंजाब: डेरा सच्चा सौदा के सदस्य की जेल में हत्या, राज्य में अलर्ट जारी पंजाब

    सुप्रीम कोर्ट

    वैक्सीनेशन अभियान: सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कल से लगेगी कोरोना वैक्सीन वैक्सीन समाचार
    व्हाट्सऐप ग्रुप्स का इस्तेमाल बंद करेगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं भेजेगा ऑनलाइन सुनवाई के लिंक्स व्हाट्सऐप
    सरकार से अलग राय और असहमति रखना देशद्रोह नहीं- सुप्रीम कोर्ट फारूक अब्दुल्ला
    OTT प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, बताई निगरानी की जरूरत अमेजन

    कोरोना वायरस

    दिल्ली: ऑक्सीजन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित दिल्ली सरकार
    'छिछोरे' में सुशांत सिंह राजपूत की को-स्टार रहीं अभिलाषा पाटिल का कोरोना से निधन सुशांत सिंह राजपूत
    कोरोना का कहर: बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में 8-16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान केरल
    आने वाली है तीसरी लहर, दिल्ली में नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की कमी- सुप्रीम कोर्ट दिल्ली
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025